कभी बिहार में बोलती थी पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की तूती, अब परिवार की संपत्ति का विवाद कोर्ट में, आया ये अंतरिम फैसला
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कभी बिहार में बोलती थी पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की तूती, अब परिवार की संपत्ति का विवाद कोर्ट में, आया ये अंतरिम फैसला

Rama Devi Property Case: बृजबिहारी प्रसाद... नाम ही काफी है. पूरे बिहार में इनकी हनक थी. पूरा दबदबा था. इनकी हत्या के बाद पत्नी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहीं. 3 बार सांसद रहीं लेकिन 2024 में भाजपा ने टिकट नहीं दिया. अब बेटी से ही संपत्ति का मुकदमा चल रहा है.

कभी बिहार में बोलती थी पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की तूती, अब परिवार की संपत्ति का विवाद कोर्ट में, आया ये अंतरिम फैसला
कभी बिहार में बोलती थी पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की तूती, अब परिवार की संपत्ति का विवाद कोर्ट में, आया ये अंतरिम फैसला

Bihar News: एक समय था, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार में बृजबिहारी प्रसाद की तूती बोलती थी. पटना के राजनीतिक हलकों में बृजबिहारी प्रसाद को लालू प्रसाद यादव के बाद नंबर 2 माना जाता था. आज उन्हीं बृजबिहारी प्रसाद की संपत्ति को लेकर परिवार के लोग कोर्ट की शरण में हैं. शिवहर की तीन बार की सांसद रहीं बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी के खिलाफ उनकी बेटी रागिनी गुप्ता ने ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी कर दिया है. मोतिहारी सिविल कोर्ट के सब जज वन ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए पूर्व में दिए गए पावर ऑफ अटार्नी को रद्द कर पैतृक सम्पति को 6 हिस्सों में बांटने का अंतरिम आदेश दिया है. 

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रमा देवी की बेटी रागिनी गुप्ता ने बताया कि पिता की हत्या के बाद सभी भाई-बहनों ने मां रमा देवी को पॉवर ऑफ अटार्नी दे दिया था. 2017 में पॉवर ऑफ अटार्नी रद्द कर दिया गया था. फिर भी मां ने बजरिया की 19 कट्ठा 6 धुर जमीन व्यवसायी संजय जयसवाल को बेच दी थी, जिसकी कीमत करोड़ों में है. इसके खिलाफ मोतिहारी कोर्ट में उन्होंने केस दायर किया था. कोर्ट ने रमा देवी को कुल 6 हिस्सों में (दो भाई एवं तीन बहनों और एक हिस्सा खुद के लिए) संपत्ति बांटने का अंतरिम फैसला दिया है. रागिनी का कहना है कि वह खुद एक वकील हैं और उनके पति आईएस अधिकारी हैं. हमें पैसे का लोभ नहीं है. उन्होंने मोतिहारी के अलावा दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में भी केस किया है. 

क्या कहा पूर्व सासंद रमा देवी ने?

पूर्व सासंद रमा देवी का कहना है कि कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है. फिर भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक अपील करूंगी. पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या के बाद बच्चों ने उन्हें पावर ऑफ अटार्नी दी थी. उसके आधार पर हमने संपत्ति बेचकर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा. उन्होंने कहा कि मैंने बेटा और बेटी में कभी फर्क नहीं किया. समय-समय पर सभी की मदद की. इसके बावजूद बड़ी बेटी रागिनी गुप्ता ने सम्पति में हिस्सा लेने की जिद की. यह मामला आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता था.

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रमा देवी की बेटी रागिनी गुप्ता की सुनिए

रागिनी गुप्ता ने कहा, मां रमा देवी पावर ऑफ अटार्नी का दुरुपयोग कर रही थीं. इसी को रोकने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा था. मुझे माँ की निजी संपत्ति से कुछ भी लेना-देना नहीं है, लेकिन पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी का समान हक है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

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