Supreme Court: दिल्ली, नोएडा समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर में कुत्तों के हमलों और रैबीज की घटनाओं पर गंभीर कोर्ट ने कहा, नवजात और छोटे बच्चों को रैबीज का शिकार होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता. लोग बिना डरे घर से निकल सकें.
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Delhi News: दिल्ली-एनसीआर में लावारिस कुत्तों के हमले बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए है. SC ने शहर की गलियों को लावारिस कुत्तों से फ्री करने का निर्देश दिल्ली सरकार और एनसीआर में संबंधित अथॉरिटी को दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी जगहों से उन्हें उठाया जाए और डॉग शेल्टर में रखा जाए. अथॉरिटी अगले 6 सप्ताह में 5000 कुत्तों से इस काम की शुरुआत करे.
डॉग शेल्टर बनाने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी भी दी है अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस काम में बाधा बने तो कोर्ट को सूचित करें. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर की सभी अथॉरिटी तुरंत डॉग शेल्टर बनाए और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आठ हफ्ते में कोर्ट को जानकारी दें. कुत्तों की नसबंदी के लिए पर्याप्त लोग वहां तैनात किए जाएं. कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर न छोड़ा जाए और CCTV कैमरों की निगरानी में रखा जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने नवजात और छोटे बच्चों को रैबीज का शिकार होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता. लोगों को यह यकीन होना चाहिए कि वो लावारिस कुत्तों के डर के बिना फ्री होकर घूम सकें. इसलिए उसके इन निर्देशों पर सख्ती से अमल हो.
सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी, NDMC, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वो रोजाना का रिकॉर्ड रखें कि कितने लावारिस कुत्तों को गलियों से उठाया गया. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी उठाए गए लावारिस कुत्ते को वापस रिलीज नहीं किया जाना चाहिए. अगर हमें इसकी जानकारी मिलेगी तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे. कोर्ट ने ये भी हिदायत दी कि 1 हफ्ते में हेल्प लाइन शुरू की जाए ताकि कुत्तों के काटने/ रैबीज के हर केस को रिपोर्ट किया जा सके.
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