Haryana EID 2025 Holiday: सरकारा 31 मार्च को ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अतिरिक्त रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का लाभ ले सकेंगे. जो कर्मचारी और अधिकारी अपने सभी रिस्ट्रिक्टेड होली डे का इस्तेमाल कर चुके हैं, उन्हें भी अतिरिक्त आरएच मिलेगी.
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Haryana EID Holiday: हरियाणा सरकार ने इस साल ईद के मौके पर दी जाने वाली छुट्टी को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया था, जिसे वापस ले लिया गया है. 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होने के कारण ईद की छुट्टी को प्रतिबंधित (रिस्ट्रिक्टेड) अवकाश में बदल दिया गया है. मगर अब सभी सरकारी कर्मचारी 31 मार्च को ईद की छुट्टी ले सकेंगे.
31 मार्च को मिलेगी ईद की छुट्टी
सरकारा 31 मार्च को ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अतिरिक्त रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का लाभ ले सकेंगे. जो कर्मचारी और अधिकारी अपने सभी रिस्ट्रिक्टेड होली डे का इस्तेमाल कर चुके हैं, उन्हें भी अतिरिक्त आरएच मिलेगी.
26 मार्च को जारी सरकारी ने ईद-उल-फितर यानी 31 मार्च 2025 को राजपत्रित अवकाश के बजाय प्रतिबंधित अवकाश (अनुसूची-II) के रूप में मनाने का ऐलान किया. क्योंकि 29 और 30 मार्च 2025 महीने की आखिरी शनिवार और रविवार की छुट्टी है और 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-2025 का समापन दिवस है. सरकार ने ईद से पहले एक नोटिस जारी कर ऐलान किया कि अगर किसी कर्मचारी ने पहले ही अपनी रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियां समाप्त कर ली हैं तो उसे एक अतिरिक्त प्रतिबंधित अवकाश की अनुमति दी जाएगी. यानी कि कर्मचारी और अधिकारी 31 मार्च को ईद की छुट्टी ले सकेंगे.
इससके अलावा, अगर कुछ निजी कार्यालय/संस्थान सार्वजनिक कार्यालयों के लिए राजपत्रित छुट्टियों की सूची का पालन करते हैं, तो ऐसे सभी कार्यालय/संस्थान 31 मार्च 2025 को अवकाश के रूप में मनाएंगे.
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