Haryana News: हरियाणा सरकार देगी इन लोगों को 50,000 तक का लोन, जानें कौन कर सकता है आवेदन और कैसे
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Haryana News: हरियाणा सरकार देगी इन लोगों को 50,000 तक का लोन, जानें कौन कर सकता है आवेदन और कैसे

Haryana Government: हरियाणा में SC वर्ग के लिए खुशखबरी है. सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगो के लिए दो योजनाएं शुरू की है. निगम ने सावधिक ऋण योजना और सूक्ष्म वित्त योजना शुरू की है. इन दोनों योजनाओं के तहत SC वर्ग के लोगो को वित्तीय सहायता दी जाएगी.

Haryana News:  हरियाणा सरकार देगी इन लोगों को 50,000 तक का लोन, जानें कौन कर सकता है आवेदन और कैसे

Haryana News: हरियाणा सरकार हर वर्ग के लिए योजनाएं चला रही है. इस कड़ी में सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगो के लिए दो योजनाएं शुरू की है. अनुसूचित जाति अपना खुद का रोजगार खोल सके इसेक लिए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम ने योजनाओं की शुरुआत की है. इस योजना  की मदद से SC कैटगरी के लोग अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं. खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 50000 तक का लोन भी ले सकते हैं. 

निगम ने सावधिक ऋण योजना और सूक्ष्म वित्त योजना शुरू की है. इन दोनों योजनाओं के तहत SC वर्ग के लोगो को वित्तीय सहायता दी जाएगी. यहां तक कि लोन वाले पैसे पर 6.50 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर को लागू किया गया है. इसके अलावा अगर समय रहते लोन की राशि का भूगतान कर दिया जाता है तो ब्याज में 4% तक की छूट भी मिल जाएगी. वहीं 50000 की लोन राशि पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत यानी 10000 सब्सिडी भी दी जाएगी. 
 
क्या होंगी योग्यताएं?
आवेदक को हरियणा का परमांनेट निवासी और SC वर्ग का होना चाहिए. साथ ही आवेदक की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए. उसके परिवार की सालाना आय पहचान पत्र के अनुसार 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा आवेदक किसी बैंक या निगम का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए. 

डॉक्यूमेंट्स 
2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र. 

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इस दिन  तक करें आवेदन 
बता दें कि इसके लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में कराया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इसके वेबसाइट https://hscfdc.org.in/ पर जाना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे. वहीं सरकार द्वारा इसका आवेदन 4 अगस्त से शुरू कर दी जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन 21 अगस्त तक कर सकते हैं.

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