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Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में 1 अप्रैल मंगलवार से पानी 10 फीसदी महंगा हो जाएगा. इसको लेकर प्राधिकरण ने इससे संबंधित कार्यालय में आदेश भी जारी कर दिया है. इसका असर आवसीय और औद्योगिक सहित सभी श्रेणियों के आवंटियों पर पड़ेगा.
1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक, व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, बिल्डर्स एवं आईटी भूखंडों के लिए पानी की आपूर्ति की नई दरें 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए लागू कर दी हैं. ये नई दरें 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी.
नई दरों में की गई 10 प्रतिशत की वृद्धि
आपको बता दें कि नई दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. प्राधिकरण भूखंड के क्षेत्रफल के अनुसार पानी का बिल वसूलता है. सबसे कम बिल की बात करें तो 60 वर्गमीटर के भूखंड के आवंटी को इस वित्तीय वर्ष में 2280 रुपये जमा करने होंगे. जैसे-जैसे भूखंड का क्षेत्रफल बढ़ता है, वैसी ही राशि भी बढ़ती जाएगी. 27 मई 2013 को हुई प्राधिकरण की 95वीं बोर्ड बैठक में पानी के बिल में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय लिया गया था. इसी निर्णय के तहत हर वित्तीय वर्ष में पानी की दरों में वृद्धि की जा रही है. इस दौरान पानी की दरों में 12 बार वृद्धि हो चुकी है, जिससे आवासीय श्रेणी के आवंटियों पर बोझ बढ़ता जा रहा है.
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एक्टिव सिटीजन टीम के सदस्य का कहना है कि पानी की दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय सही नहीं है. इसके विरोध में आरडब्ल्यूए और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं. 01 अप्रैल से 30 सितंबर तक वार्षिक जल शुल्क धनराशि जमा कराए जाने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. वहीं, यदि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद आवंटी द्वारा वार्षिक पानी का बिल जमा नहीं कराया जाता है, तो 31 मार्च के बाद देय धनराशि पर 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, जो छमाही चक्रवृद्धि होगी, देय होगी. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कहा कि पानी की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. नई दरें लागू कर दी गई हैं, जो एक अप्रैल से प्रभावी होंगी. इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है.