Rajasthan : राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने अपनी सगी बहन के साथ लिव इन रिलेशन रखने वाले एक शख्स की याचिका पर जीजा के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. इस शख्स ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उसकी लिव इन पार्टनर जो उसकी बहन है, उसकी शादी किसी और से हुई, जीजा ने बहन को अवैध हिरासत में रखा है.
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Rajasthan : राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने अपनी सगी बहन के साथ लिव इन रिलेशन रखने वाले एक शख्स की याचिका पर जीजा के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. इस शख्स ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उसकी लिव इन पार्टनर जो उसकी बहन है, उसकी शादी किसी और से हुई, जीजा ने बहन को अवैध हिरासत में रखा है.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी शख्स को किसी दूसरे शख्स से कानूनी रूप में विवाहित महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है. वो भी तब जब वो महिला उसकी अपनी बहन लगती हो.
कोर्ट ने ये भी कहा कि भारत का संविधान अनैतिक कृत्य को पवित्र नहीं करता. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में अपनी असाधारण विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता जो समाज में अनैतिकता को ही पवित्र करता हो. हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिका लगाने वाले शख्स पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है.
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस मदन गोपाल व्यास की बेंच ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में लोकस स्टैंटाई के पांरपरिक सिद्धांत में छील दी गयी हो लेकिन जो शख्स अपनी विवाहित बहन के साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में होने का दावा कर रहा हो, वो कभी भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं कर सकता है. जिसमें दावा हो कि उसकी बहन अपने ही पति की अवैध हिरासत में हैं.
आपको बतादें कि याचिकाकर्ता ने एक विवाहित महिला के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को उससे ससुराल वालों पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता के आधार पर दायर की थी. शख्स ने महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का दावा किया और पाया गया कि वो उसका अपना सगा भाई है.
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