Rajasthan Crime: दहेज के लालच में पति ने पत्नी को दी दर्दनाक मौत, फिर 7 साल बाद...
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan2685336

Rajasthan Crime: दहेज के लालच में पति ने पत्नी को दी दर्दनाक मौत, फिर 7 साल बाद...

Sikar News: सीकर के एडीजे कोर्ट संख्या एक ने दहेज हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया है. करीब 8 साल पुराने इस केस में आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. कोर्ट का यह फैसला न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण है.

Symbolic Image
Symbolic Image

Rajasthan News: सीकर की एडीजे कोर्ट संख्या एक ने करीब 8 साल पुराने दहेज हत्या मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अपना अहम फैसला सुनाया है. एडीजे कोर्ट संख्या 1 के जज महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मृतका के पति त्रिलोकपुरा निवासी देवी सिंह को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि रानोली थाने में करीब 8 साल पहले 10 अप्रैल 2017 को एक दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था. मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या एक के जज महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने त्रिलोकपुरा निवासी आरोपी देवी सिंह को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. 

अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक अनिल शर्मा ने बताया कि मामले में रानोली थाना इलाके के त्रिलोकपुरा निवासी आरोपी देवी सिंह ने अपनी पत्नी कैलाश कंवर की बिजली की केबल से करंट लगाकर हत्या कर दी थी. कैलाश कंवर की हत्या के बाद मृतका के भाई चुरू जिले के ऊंटवालिया निवासी भवानी सिंह ने पुलिस थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें मृतका के पति के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान किया. करीब 7 साल तक कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 41 गवाह पेश किए गए और 71 साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पेश किए गए. 

इसके बाद कोर्ट ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद मंगलवार को आरोपी देवी सिंह को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. कोर्ट ने विशेष टिप्पणी करते हुए इस मामले को जघन्य अपराध माना है. दहेज हत्याएं वर्तमान में काफी हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है इसलिए यह फैसला अपने आप में नजीर साबित होगा. पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता अनिल शर्मा ने कहा महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए बहुत ही अच्छा फैसला कोर्ट संख्या एक ने पारित किया है, जिनका हम स्वागत करते हैं.

ये भी पढ़ें- प्रेमजाल में फंसाकर की शादी, फिर पत्नी को भाईयों के साथ रात बिताने... 

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी। राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

;