Plot Near Noida Airport: यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) एक नई हाउसिंग स्कीम लेकर आ रही है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को सस्ते में प्लॉट दिए जाएंगे.
अब यमुना प्राधिकरण की तरफ से इकोनॉमिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों के लिए किफायती प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए नई आवासीय योजना शुरू करने का फैसला किया गया है. इस योजना के तहत ऐसे लोगों को प्लॉट मुहैया कराए जाएंगे, जिनकी सालाना आमदनी तीन लाख रुपये तक है. अथॉरिटी की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई है.
दरअसल, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले (नाई, मोची, कारपेंटर, फैक्ट्री वर्कर आदि) लोगों का बजट इतना नहीं होता कि वे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा सिटी जैसे महंगे एरिया में प्लॉट लेकर घर बना सकें। इसी वजह से यीडा ने यह प्लान बनाया है, ताकि असंगठित क्षेत्र के लोग स्थायी रूप से शहर का हिस्सा बना सकें। अपने घर में मालिकाना हक के साथ रह सकें।
अथॉरिटी की इस योजना का फायदा सबसे ज्यादा फैक्ट्री कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूरों को मिलेगा. इन लोगों के पास इतना बजट नहीं होता कि ये अपना घर बना सकें. इसलिए ऐसे लोग यहां पर सस्ता प्लॉट लेकर अपना मकान बना सकेंगे. इस योजना को YEIDA बोर्ड की तरफ से मंजूरी के बाद शुरू किया जाएगा.
जानकारी के मुताबिक अभी पहले चरण में 8288 प्लॉट की योजना को लॉन्च किया जाएगा. इसके तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जेवर के सेक्टर-18 और 20 में 3,000 से ज्यादा प्लॉट मुहैया कराए जाएंगे. हर प्लॉट का साइज 30 वर्ग मीटर (करीब 35 गज) का होगा. इससे कामकाजी वर्ग के लोग अपने सपनों का घर बना सकेंगे. जरूरत पड़ने पर स्कीम के तहत और प्लॉट भी जोड़े जा सकते हैं
यीडा ने इस कैटेगिरी के प्लॉट के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) भी ज्यादा रखा है, ताकि एक जैसे डिजाइन में ही लोग घर बना सकें. इससे कॉलोनी में समानता रहेगी और रास्ते आदि में लोगों के एरिया बढ़ाने आदि की समस्या नहीं रहेगी.
30 वर्ग मीटर के प्लॉट की कीमत 7.5 लाख रुपये होगी. कुल प्लॉट में से 29% YEIDA एरिया के प्रोजेक्ट में काम करने वालों के लिए, 5% डिफेंस से रिटायर्ड लोगों और 5% YEIDA कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं. इनका आवंटन भी लकी ड्रॉ के जरिये होगा.
प्लॉट के लिए किस्तों में पैसे जमा करने की सुविधा मिलेगी. महत्वपूर्ण शर्त यह रखी जाएगी कि 10 साल तक भूखंड/मकान को बेच नहीं सकेंगे. इस योजना में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे. इसके साथ ही 3 लाख रुपये से कम प्रतिवर्ष आय वाले लोग ही इसके पात्र होंगे.