कुल्लू-मंडी में रेव पार्टियों और नशे पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
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कुल्लू-मंडी में रेव पार्टियों और नशे पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते नशे के मामलों और रेव पार्टियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायाधीश ने प्रदेश सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए मंडी और कुल्लू जिलों में आयोजित रेव पार्टियों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

 

कुल्लू-मंडी में रेव पार्टियों और नशे पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ती रेव पार्टियों और मादक पदार्थों के खुले इस्तेमाल को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर कुल्लू और मंडी जिलों में आयोजित रेव पार्टियों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

कोर्ट के सामने उठे गंभीर सवाल
अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी है कि:
-अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गईं?
-कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई?
-क्या किसी आयोजक की पहचान की गई है?
-क्या रेव पार्टियों से उत्पन्न आय के स्रोत और वितरण की जांच हुई है?
-और क्या आयोजकों की संपत्तियां जब्त करने की कोई कार्रवाई की गई है?

जनहित याचिका के आधार पर लिया गया संज्ञान
यह आदेश कुल्लू की हिमालयन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पर्यटन को ढाल बनाकर कसोल, जिभी, मनाली और कुल्लू के अन्य पर्यटन स्थलों पर रेव पार्टियों में मादक पदार्थों का खुलेआम प्रयोग किया जा रहा है.

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इन गतिविधियों के पीछे प्रभावशाली लोगों का संरक्षण है और इन पार्टियों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं.

सरकार को 28 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार सहित सभी संबंधित पक्षों को 28 अगस्त 2025 तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि यदि आवश्यक हुआ, तो दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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