Haryana News: सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पढ़ें पूरा मामला
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Haryana News: सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पढ़ें पूरा मामला

Sonipat Ashoka University Professor Ali Khan: सुप्रीम कोर्ट ने SIT से कहा कि आप अपनी जांच सिर्फ दो एफआईआर तक सीमित रखें. जांच का दायरा न बढ़ाएं. जांच जे लिए डिवाइस को जब्त करने की जरूरत नहीं है.

Haryana News: अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पढ़ें पूरा मामला
Haryana News: अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पढ़ें पूरा मामला

Ali Khan Mahmudabad: अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद से जुड़े मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने प्रोफेसर की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ा दिया है. साथ ही उनके बोलने व अभिव्यक्ति की आजादी को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि वे ऑनलाइन कोई भी विवादित टिप्पणी इस मामले से जुड़ी नहीं करेंगे.

सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की जा चुकी है और अली खान महमूदाबाद जांच में सहयोग कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस SIT से पूरी जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और न्याय की प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़े. कोर्ट ने साफ कहा कि अली खान महमूदाबाद एक शिक्षाविद हैं और उनके अभिव्यक्ति के अधिकार में कोई बाधा नहीं डाली जा सकती, लेकिन उन्हें संयम बरतना होगा. साथ ही जांच से जुड़े किसी भी मुद्दे को सार्वजनिक मंच पर साझा नहीं करना चाहिए. कोर्ट ने यह संतुलन बनाकर एक ओर अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा की तो दूसरी ओर जांच प्रक्रिया को प्रभावित होने से भी बचाया.

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को भी निर्देश दिया कि वे प्रोफेसर अली खान के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और उस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, यह कोर्ट को सूचित करें. इस पूरे मामले में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की भूमिका को लेकर सोशल मीडिया और अकादमिक हलकों में लगातार चर्चा चल रही थी. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

इनपुट- अरविंद सिंह

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