Delhi Government Scheme: लोन के लिए आवेदन करते समय पिछली परीक्षा की मार्कशीट की कॉपी देनी होगी, जिसके आधार पर आपने वर्तमान/विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है. साथ ही स्टूडेंट को एक एफिडेबिट देना होगा, जिसमें बताना होगा कि उसने किसी भी सरकारी एजेंसी से कोई लोन नहीं लिया.
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What is Shiksha rin yojana in Delhi: अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विकलांग श्रेणी से ताल्लुक रखते हैं तो दिल्ली सरकार देश व विदेश में पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रम करने के लिए लोन मुहैया कराती है. दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक और विकलांग वित्तीय विकास निगम लिमिटेड (DSFDC) की शिक्षा ऋण योजना के तहत भारत में पढ़ाई जारी रखने के लिए 7.5 लाख और विदेश में अध्ययन के लिए आधिकतम 15 लाख का लोन लिया जा सकता है.
योजना का लाभ कौन ले सकता है?
शिक्षा ऋण योजना का लाभ लेने के उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो दिल्ली का स्थायी निवासी होगा. साथ ही परिवार की एनुअल इनकम 5 लाख से कम होगी. इसके लिए जरूरी है कि आवेदन के साथ उप विभागीय मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र हो. साथ ही उसे भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त/सरकारी/तकनीकी संस्थान में प्रवेश मिल गया हो.
लोन एप्लाई के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
आप जिस कॉलेज या संस्थान में पढ़ना चाहते हैं, वह केन्द्र/राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) आदि द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए. लोन आपको उसी पाठ्यक्रम के लिए मिलेगा, जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक न हो. इसके अलावा उस कॉलेज/संस्थान में पिछले तीन वर्षों से वह कोर्स चल रहा हो, जिसके लिए लोन लिया जा रहा है.
एसडीएम/डीसी द्वारा जारी जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति, अल्पसंख्यक श्रेणी के मामले में शपथ पत्र देना होगा. अगर आप 40% या ज्यादा दिव्यांग है तो दिल्ली के सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र देना होगा. उधारकर्ता (स्टूडेंट), सह-उधारकर्ता (माता-पिता/अभिभावक) और गारंटर के आधार कार्ड की प्रति आवेदन के समय लगेगी. उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता के पिछले छह महीनों के बैंक खाते का विवरण देना होगा. साथ ही बैंक से हस्ताक्षर पहचान पत्र भी उपलब्ध कराना होगा.
क्या एजुकेशन लोन लेते समय अपनी ओर से कोई राशि देना जरूरी है?
4 लाख तक के लोन के लिए किसी प्रमोटर का योगदान जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लोन की रकम इससे ज्यादा है तो देश में शिक्षा के लिए 5% और दूसरे देश में एजुकेशन के लिए 15% का योगदान करना होगा.
लोन रीपेमेंट कब तक?
लोन वापसी के लिए आपको 10 साल मिलेंगे. अगर आप लोन को पहले ख़त्म करना चाहते है तो वो भी सुविधा मिलेगी. उधारकर्ता को कोर्स पूरा कर उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए. नौकरी मिलने के बाद इनकम समेत अन्य जानकारी डीएसएफडीसी को देनी होगी. इसके अलावा यह भी जरूरी है कि जिसने लोन लिया है, वह गैरकानूनी गतिविधि में इन्वॉल्व न हो, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई में कोई बाधा आए यानी उसे शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करना होगा. यह भी ध्यान रहे कि जब तक आप पर एजुकेशन लोन चल रहा है, तब तक कोई ओर आर्थिक दायित्व न लें.
फॉर्म कहां मिलेगा और जमा कहां होगा
आप लोन के लिए फॉर्म डीएसएफडीसी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा लाल बिल्डिंग मंगोल पुरी, बैटरी लेन राजपुर रोड स्थित ब्रांच और नंद नगरी स्थित उपायुक्त कार्यालय (उत्तर पूर्व) में निशुल्क मिल जाएगा. फॉर्म भरने के बाद आप इसे रोहिणी सेक्टर-16 स्थित अंबेडकर भवन के दूसरे फ्लोर पर उप प्रबंधक (शिक्षा ऋण) के दफ्तर में जमा कर सकते हैं. आवेदन डीएसएफडीसी द्वारा स्वीकृत होने के बाद आवेदक को समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा और जरूरी प्रकिया पूरी की जाएगी. ज्यादा जानकारी के लिए डीएसएफडीसी के नंबर पर संपर्क करें.
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