Haryana News: हरियाणा में बकाया बिजली बिल पर अब मिलेगी 10% की छूट, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू
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Haryana News: हरियाणा में बकाया बिजली बिल पर अब मिलेगी 10% की छूट, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू

Haryana News: अनिल विज ने सभी बकाएदारों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं. यह एक सुनहरा अवसर है, जिसमें उपभोक्ता अपने बकाया बिल को चुकाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं.  

Haryana News: हरियाणा में बकाया बिजली बिल पर अब मिलेगी 10% की छूट, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू

Haryana News: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को पेंडिंग बिजली बिल डिफाल्टरों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है. उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने का ऐलान किया, जिससे उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिल चुकाने में मदद मिलेगी. यह स्कीम उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी, जिन्होंने अपने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है.  

बकाया बिजली बिल में छूट की विशेषताएँ
अनिल विज ने बताया कि इस योजना के तहत पेंडिंग बिल का भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 10% की छूट मिलेगी. इसके अलावा, 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा. यह छूट घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी लागू होगी. अगर वे पेंडिंग बिल भरते हैं तो उन्हें 50% सरचार्ज माफ करने की सुविधा मिलेगी.  

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
यह वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 6 महीने तक लागू रहेगी. विज ने चंडीगढ़ में इस योजना की जानकारी देते हुए सभी बकाएदारों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं. यह एक सुनहरा अवसर है, जिसमें उपभोक्ता अपने बकाया बिल को चुकाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं.  

बकाया राशि का विवरण
हरियाणा में बिजली बिलों का कुल बकाया 8000 करोड़ रुपए से अधिक है. इसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का 2500 करोड़ और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का 5000 करोड़ से अधिक का बकाया शामिल है. विपक्षी दलों ने बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद विज ने यह योजना लागू करने की घोषणा की. 

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