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Nuh News: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए हरियाणा में अलर्ट है. इसी को लेकर नूंह डीसी नूंह ने ड्रोन, माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट ग्लाइडर, पतंगबाजी व चाइनीज माइक्रो लाइट का उपयोग करने व विवाह सहित अन्य समारोहों में आतिशबाजी व पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाय. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किए गए.
जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिला की सीमा में ड्रोन, माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी व चाइनीज माइक्रो लाइट का उपयोग करने और आमजन द्वारा विवाह, धार्मिक उत्सवों, समारोहों व अन्य गतिविधियों के दौरान किसी भी प्रकार की आतिशबाजी व पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया है. यह आदेश आज शनिवार से प्रभावी करते हुए आगामी 8 जुलाई 2025 तक लगाए गए हैं.
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों व खुफिया सूचनाओं के अनुसार आम जनता की सुरक्षा के मद्देनजर जिला नूंह में असामाजिक तत्वों व आतंकवादी संगठनों द्वारा विस्फोटक पदार्थों, ड्रोन, माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी व चाइनीज माइक्रो लाइट के इस्तेमाल का खतरा है. आमतौर पर देखा गया है कि शादियों, खुशी के समारोहों व धार्मिक त्योहारों के दौरान आमजन द्वारा आतिशबाजी व पटाखे आदि व्यापक रूप से फोड़े जाते हैं. मगर मौजूदा परिस्थिति में ऐसे पटाखों के शोर से बम, ड्रोन व मिसाइल हमले जैसा डर पैदा होने व आम जनता में दहशत फैलने और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना बन सकती है. इन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए जनहित में यह आदेश जारी किए गए हैं.
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इस आदेशों का कोई भी उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी. उन्होंने बताया कि इन आदेशों की प्रतियां कार्यालय के नोटिस बोर्ड व जिला न्यायालय, एसपी, डीएसपी, पुलिस स्टेशन, सुरक्षा शाखा, नगर परिषद, नगर पालिकाओं, बीडीपीओ कार्यालयों सहित बस स्टैंड पर चस्पा करवा दी गई हैं. इन आदेशों की अनुपालना पुलिस अधीक्षक, नूंह द्वारा सुनिश्चित की जाएगी. इन आदेशों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही कर उसे दंडित किया जाएगा.
Input: Anil Mohania