Haryana News: एक किलोमीटर के दायरे वाले निजी स्कूलों की 25% सीटों पर होगा फ्री एडमिशन, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया निर्देश
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Haryana News: एक किलोमीटर के दायरे वाले निजी स्कूलों की 25% सीटों पर होगा फ्री एडमिशन, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया निर्देश

Haryana News: शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल संचालकों को दाखिला संबंधी निर्देश जारी किए हैं. अगर स्कूल आरक्षित 25% सीटों पर पात्र लाभार्थियों की जगह अन्य बच्चों को दाखिला देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

Haryana News: एक किलोमीटर के दायरे वाले निजी स्कूलों की 25% सीटों पर होगा फ्री एडमिशन, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया निर्देश

Sirsa News Hindi: हरियाणा शिक्षा विभाग ने निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूल संचालकों को निशुल्क दाखिला संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं. साथ ही कहा है कि विभागीय निर्देशों की पालना करने में आनाकानी वाले स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. 

शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने यहां एंट्री लेवल (चाहे वह पहली या इससे पहले की कोई भी कक्षा हो) में  कुल सीटों की 25 प्रतिशत सीटें निम्न कैटेगिरी के बच्चों के लिए आरक्षित रखें.इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों, अनाथ, एचआईवी से पीड़ित बच्चे को स्कूल में एडमिशन देंगे. इसके अलावा ऐसे बच्चे भी, जिनकी माता विधवा हों, बच्चे निजी स्कूलों की एंट्री लेवल कक्षा में निशुल्क दाखिले के पात्र होंगे जैसे अगर निजी स्कूल की एंट्री लेवल कक्षा में 100 सीटें हैं तो इसमें से 25 सीटें स्कूल संचालक को उक्त कैटेगिरी के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी. 

मौलिक शिक्षा के महानिदेशक ने सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने को कहा है. विभाग ने कहा है कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को विभाग के एमआईएस पोर्टल पर अपने स्कूल की एंट्री लेवल कक्षा की सीटों का ब्योरा अपलोड करना होगा. इसके बाद विभाग दाखिले के लिए शेडयूल जारी करेगा. जो स्कूल आरक्षित 25 फीसदी सीट पर लाभार्थियों की जगह अन्य बच्चों को दाखिला देगा, उसके खिलाफ निदेशालय की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. निदेशालय ने यह भी साफ कर दिया है कि जो स्कूल पोर्टल पर जानकारी अपलोड नहीं करेगा,उसे एंट्री लेवल कक्षा में उपरोक्त श्रेणी के बच्चों को दाखिला देना ही होगा, यह अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है.

एक किलोमीटर दायरे वाले स्कूल के लिए कर सकेंगे आवेदन 
प्राइवेट स्कूलों की एंट्री लेवल क्लास में दाखिले के इच्छुक संबंधित कैटेगिरी के पात्रों को निदेशालय की ओर से लक्ष्मणरेखा भी जारी की गई है. मतलब पात्र अपने मनमर्जी के प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं ले सकेंगे. उन्हें अपने निवास स्थान के एक किलोमीटर दायरे में जो भी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल पड़ेगा, उसी में दाखिले के लिए आवेदन करना होगा. 
 
1800 से ज्यादा बच्चों को मिलेगा मुफ्त दाखिला
शिक्षा विभाग के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक सिरसा के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली कक्षा में कुल 7529 बच्चे पढ़ते हैं. इस लिहाज से आकलन करें तो 25% आरक्षण के तहत 1882 बच्चे मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला ले सकेंगे. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बूटाराम ने बताया कि मौलिक शिक्षा निदेशक की ओर से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की एंट्री लेवल कक्षा में 25 फीसदी पात्रों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं. स्कूलों को उपलब्ध सीटों का ब्योरा विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी कर दिया गया है. इसके बाद विभाग रिक्त आरक्षित सीटों पर दाखिले के लिए शेडयूल जारी करेगा.

 

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