Traffic Rules: हरियाणा में जल्द ही प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाा जाएगा. यह नियम एक नंबर से लागू कर दिए जाएंगे. जिलों में नवंबर से ही बीएस-4 मानक की बसों का संचालन बंद हो जाएंगी.
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Haryana Traffic Rules: हरियाणा में गर्मी इन दिनों चरम पर हैं. प्रशासन की तरफ से गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन ने गर्मी से बच कर रहने की सलाह दी है. दूसरे तरफ प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए सरकार दिल्ली की तर्ज पर कदम उठाएगी. प्रदूषण कम हो सके इसकेल लिए सरकार हरियाणा एनसीआर के जिलों में सख्ती बरतेगी.
इन बसों पर लगेगी रोक
बता दें कि राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली की ही तरह एनसीआर के जिलों में नवंबर से ही बीएस-4 मानक की बसों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया है. इस नियम को 1 नवंबर 2025 से लागू कर दिया जाएगा. दिल्ली में वायू गुणवत्ता खराब होने के बाद ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत बीएस-4 मानक की बसों की एंट्री पर रोक लगाई गई है.
इन वाहनों पर रोक
प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सोनीपत के साथ ही हरियाणा के एनसीआर के दूसरे जिलों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा. इसके तहत दिल्ली से आने वाले बीएस-4 मानके के डीजल वाहन, जैसे छोटे वाहन, लोडिंग वाहन, मिनी ट्रक और दूसरे छोटे व्यावसायिक गाड़ियां शामिल होंगे. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से साफ तौर पर अपील की है कि 1 नंवबर से पहले अपने बीएम-4 मानक गाड़ियों क लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर लें. वहीं दो लोग नियमों का उल्लंघन करते हां उनके ऊपर पुलिस द्वारा लख्त कार्रवाई की जाएगी.
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ये जिले एनसीआर में होंगे शामिल
सीनियर एनवायरमेंट इंजीनियर निर्मल कश्यप के अनुसार, हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में 1 नवंबर से बीएस-4 मानक बसों पर रोक रहेगा. साथ ही प्रदेश में करनाल, जिंद, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, पोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, महेंद्रगढ़ और पलवल जैसे जिलें एनसीआर क्षेत्र में शामिल किए जाएंगें.