सीतामढ़ी में छीना जा रहा था बच्चों का बचपन, पुलिस को लगी भनक और फिर...
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2715525

सीतामढ़ी में छीना जा रहा था बच्चों का बचपन, पुलिस को लगी भनक और फिर...

Sitamarhi News: बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और बचपन बचाओ आंदोलन के तहत 3 महीने के भीतर अब तक 21 बच्चों को अलग-अलग दुकान समेत कई प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर मुक्त कराया है. 

 

बाल श्रम मुक्त बनने की राह पर सीतामढ़ी
बाल श्रम मुक्त बनने की राह पर सीतामढ़ी

Sitamarhi News: बिहार के सीतामढ़ी जिले का पुपरी थाना क्षेत्र बाल श्रम मुक्त बनने की राह पर है. सीतामढ़ी पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और बचपन बचाओ आंदोलन के तहत निरंतर बाल श्रम मुक्त थाना क्षेत्र की परिकल्पना साकार करने के लिए अनूठी पहल की जा रही है. इसके लिए बचपन बचाओ आंदोलन के अधिकारी मुकुंद कुमार चौधरी के सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक मो. नजीब अनवर के निर्देशन में अलग-अलग जगहों से 11 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है. यह बड़ी कार्रवाई पुपरी थाना क्षेत्र के अलग-अलग दुकान और प्रतिष्ठानों में की गई है. साथ ही कार्रवाई के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है. 

ये भी पढ़ें: चाउमीन बेचने वाले की बेरहमी से हत्या, मक्के की खेत में मिला धड़, सिर ढूंढ रही पुलिस

बता दें कि पुलिस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और बचपन बचाओ आंदोलन की संयुक्त कार्रवाई से 3 महीने के भीतर अब तक 21 बच्चों को पुपरी थाना क्षेत्र के अलग-अलग दुकान समेत कई प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर मुक्त करवाया गया है. इसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. 

ये भी पढ़ें: पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान, नल जल योजना केवल बनी ठेकेदारों की कमाई!

बाल श्रम कानून
बताते चलें कि बाल मजदूरी एक कानूनी जूर्म है. जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में काम कराता है, तो उसे 1 से 6 महीने की जेल या 20,000 से 50,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक उद्योग या प्रक्रिया में काम करवाना गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है.

इनपुट - त्रिपुरारी शरण

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Trending news

;