Bulldozer Action: बटला हाउस मामले में HC ने खारिज की अमानतुल्लाह खान की याचिका, जल्द हो सकता है बुलडोजर एक्शन
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2796360

Bulldozer Action: बटला हाउस मामले में HC ने खारिज की अमानतुल्लाह खान की याचिका, जल्द हो सकता है बुलडोजर एक्शन

Bulldozer Action In Batla House: बटला हाउस में प्रस्तावित डिमोलिशन कार्रवाई के खिलाफ अर्जी पर बुधावर को सुनवाई हुई. वहीं कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अर्जी को खारिज कर दी.  कोर्ट ने कहा कि इलाके के कुछ लोगों को हमने पहले डिमोलिशन से राहत दी है.

Bulldozer Action: बटला हाउस मामले में HC ने खारिज की अमानतुल्लाह खान की याचिका, जल्द हो सकता है बुलडोजर एक्शन

Delhi Bulldozer Acrion: कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुरी स्थित भूमिहीन कैंप पर बुधवार सुबह से ही DDA के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा था. 3:00 बजे बुलडोजर कार्रवाई पूरा होने पर लोग अपने घरों से रॉड निकालकर कबाड़ियों को बेचते दिखे. वहीं ज्यादातर झुग्गीवासी अपने घर टूटने के बाद सड़क किनारे खाट लगाकर परिवार सहित बैठे दिखे. साथ ही उनका सामान तीतर बीतर पसरा हुआ दिखाई दिया. चारों तरफ भूमिहीन कैंप पर घरों को तोड़ने के बाद ईट ही ईट दिखाई दे रही थी और लोगों के चेहरे मायूस दिख रहे थे. 

हाई कोर्ट ने कही ये बात
बटला हाउस में प्रस्तावित डिमोलिशन कार्रवाई के खिलाफ दायर अमानतुल्लाह खान की अर्जी पर बुधावर को सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं की तरफ से सलमान खुर्शीद ने कहा कि DDA की ओर से खसरा नंबर 279 के दायरे से बाहर मौजूद मकानो को लेकर भी नोटिस दिए गए हैं. DDA ने जेनरिक नोटिस दिया है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर DDA सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है तो आपको SC जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने इस याचिका को जनहित याचिका के तौर पर सुने जाने पर भी सवाल खड़ा किया. सलमान खुर्शीद कहा कि अगर इस याचिका को जनहित याचिका (PIL) के तौर पर नहीं सुना जा सकता तो मेरा कोर्ट से आग्रह है कि आप इसे रीट पिटीशन के तौर पर स्वीकार कर उपयुक्त बेंच के सामने लिस्ट करें.

कोर्ट ने नहीं किया आदेश पास 
दरअसल कोर्ट का कहना था कि इसे जनहित याचिका के तौर नहीं सुना जा सकता. इस कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोग पहले भी ही इस मसले पर अर्जी दाखिल कर चुके हैं. सलमान खुर्शीद ने कोर्ट से 7 दिनों का वक्त दिए जाने की मांग की. साथ ही कहा कि इस दरमियान डिमोलिशन की कार्रवाई न हो. FYI कोर्ट तीन दिन के लिए डिमोलिशन पर रोक का आदेश देने ही वाला था ताकि इससे प्रभावित लोग इस दरमियान कानूनी राहत का विकल्प आजमा सके, लेकिन ऐन टाइम पर DDA की ओर से इस बारे में अंडरटेकिंग न देने के चलते कोर्ट ने ऐसा आदेश देने का इरादा बदल दिया. कोर्ट ने अपना आदेश पास नहीं किया.

ये भी पढ़ें- HAU हिसार में स्कॉलरशिप को लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज, 15 घायल और 3 की हालत गंभीर

कोर्ट ने अर्जी की खारिज
वहीं कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अर्जी को खारिज कर दी.  कोर्ट ने कहा कि इलाके के कुछ लोगों को हमने पहले डिमोलिशन से राहत दी है. अब कुछ लोगों का कहना है कि उनका मकान खसरा नंबर 279 के दायरे में नहीं आता है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन का आदेश दिया था. HC ने कहा कि वो जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डिमोलिशन से संरक्षण का कोई जनरल आर्डर नहीं पास कर सकता. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि जो मांग जनहित याचिका के तौर पर हमारे सामने आई, वो उन लोगों की ओर से होनी चाहिए जो इससे प्रभावित हो रहे थे.

दिल्ली एनसीआर की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Delhi-NCR News in Hindi और पाएं Delhi-NCR latest News in Hindi हर पल की जानकारी । दिल्ली एनसीआर की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

;