Kaithal Story: ससुराल में पढ़ने को मिलेगा... ये कहकर 13 साल की गुड़िया को नाबालिग लड़के संग कर दिया विदा, पुलिस ने छुड़ाया
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Kaithal Story: ससुराल में पढ़ने को मिलेगा... ये कहकर 13 साल की गुड़िया को नाबालिग लड़के संग कर दिया विदा, पुलिस ने छुड़ाया

Kaithal News Hindi: सरकार ने लड़के लड़कियों की शादी की उम्र निर्धारित है. शादी के लिए लड़के की आयु कम  21 और लड़की की 18 साल होनी चाहिए. प्रोटेक्शन ऑफिसर सुनीता शर्मा के मुताबिक बाल कल्याण समिति ने उसकी काउंसलिंग शुरू कर दी है

Kaithal Story: ससुराल में पढ़ने को मिलेगा... ये कहकर 13 साल की गुड़िया को नाबालिग लड़के संग कर दिया विदा, पुलिस ने छुड़ाया
Kaithal Story: ससुराल में पढ़ने को मिलेगा... ये कहकर 13 साल की गुड़िया को नाबालिग लड़के संग कर दिया विदा, पुलिस ने छुड़ाया

Kaithal News Hindi: बिहार का एक शख्स कैथल के ढांड में रहकर मजदूरी करता है. केवल 5-6 हजार रुपये कमाता है. उसकी पांच संतान हैं. इस कमाई में परिवार बड़ी मुश्किल से चल रहा था. इस बीच पिता ने अपनी लड़की का रिश्ता तय कर दिया. 12 मई को लड़के का परिवार आया और पूजा पाठ करने के बाद लड़की को विदाकर कुरुक्षेत्र लौट गया, लेकिन इस बीच महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी मिली कि अधिकारी लड़की की ससुराल पहुंच गए.  उन्होंने पहले दस्तावेज जांचे और इसके बाद विवाह को अमान्य करार दे दिया. इतना ही नहीं पुलिस ने वर-वधू के पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी शुरू होते ही फुल स्टॉप तक जा पहुंची. आइए अब उस वजह को भी जान लेते हैं.

बिहार से आया एक मजदूर कैथल के ढांड गांव में पिछले 15 साल से रह रहा है. उसकी चार बेटियां और एक बेटा है. एक साल पहले बड़ी बेटी की शादी कर दी थी. उसने पिछले हफ्ते महज 13 साल की बेटी गुड़िया ( काल्पनिक नाम) का स्कूल छुड़वा दिया. वह छठवीं कक्षा में पढ़ रही थी. 12 मई को पिता ने गुड़िया को लड़के के साथ विदा कर दिया. कुरुक्षेत्र के 17 वर्षीय लड़के से उसकी शादी कर दी गई. दोनों की उम्र देखकर ही अंदाजा लग गया होगा कि वर और वधू में से मैच्योर नहीं थे. सरकार ने लड़के लड़कियों की शादी की उम्र निर्धारित है. शादी के लिए लड़के की आयु कम  21 और लड़की की 18 साल होनी चाहिए. 

नाबालिग लड़की की शादी की जानकारी जैसे ही महिला एवं बाल विकास विभाग को मिली. उसके अधिकारी पुलिस के साथ कैथल पहुंच गए, जहां 'शादी' के बाद लड़की भेजी पुलिस ने लड़के और लड़की की आयु जानने के लिए डॉक्युमेंट मांगे. चेक करने पर पता चला कि लड़की महज 13 साल की है. विभाग ने तुरंत विवाह को अमान्य करार दे दिया.

पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़के और लड़की के पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली.  पुलिस ने लड़के को बाल देखभाल संस्थान और लड़की को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया. प्रोटेक्शन ऑफिसर सुनीता शर्मा के मुताबिक बाल कल्याण समिति ने उसकी काउंसलिंग शुरू कर दी है. बताया गया कि लड़की ने कहा कि माता-पिता ने कहा था कि उसे ससुराल में पढ़ने दिया जाएगा, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया और शादी के लिए तैयार हो गई.

इनपुट: विपिन शर्मा 

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