Chhattisgarh News: पति, पत्नी और वो....प्राइवेसी से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला
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Chhattisgarh News: पति, पत्नी और वो....प्राइवेसी से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पति को अपनी पत्नी के फोन का पासवर्ड पूछने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह निजता का उल्लंघन है. कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी. जानिए पूरा मामला...

 

Chhattisgarh News: पति, पत्नी और वो....प्राइवेसी से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

Bilaspur News In Hindi: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने दुर्ग फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पत्नी की अपने देवर से लंबी बातचीत के संदेह में कॉल डिटेल (सीडीआर) की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा कि पति को अपनी पत्नी की निजी जानकारी, जैसे फ़ोन पासवर्ड या कॉल डिटेल रिकॉर्ड, देखने का कोई अधिकार नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजता एक मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है और शादी से यह अधिकार समाप्त नहीं होता. 

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पति नहीं मांग सकता पत्नी के फोन का पासवर्ड
दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी की कॉल डिटेल मांगने वाली पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि शादी के बाद भी पत्नी की निजता बरकरार रहती है. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता एक मौलिक अधिकार है. किसी महिला को उसके मोबाइल या बैंक खाते की जानकारी देने के लिए मजबूर करना न केवल निजता का उल्लंघन है, बल्कि यह घरेलू हिंसा की श्रेणी में भी आ सकता है. कोर्ट ने कहा कि दांपत्य जीवन में विश्वास ज़्यादा ज़रूरी है. बिना सबूत के शक करने से रिश्ते टूट सकते हैं.

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जानिए पूरा मामला
बता दें कि एक पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी अक्सर अपने देवर से लंबी-लंबी बातें करती है और उसे उनके बीच अवैध संबंध का शक है. इसी आधार पर उसने दुर्ग के एसएसपी से अपनी पत्नी की कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) मांगी और फैमिली कोर्ट में कॉल डिटेल उपलब्ध कराने की भी मांग की थी. हालांकि, फैमिली कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश ने पिछले साल जून में उसकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि ऐसा करना पत्नी की निजता का उल्लंघन होगा.( सोर्स- नवभारत टाइम्स)

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