RTO Notice for Akash Deep: क्रिकेटर आकाशदीप को कार बेचने वाला डीलर फंस गया है. अब लखनऊ के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने 3.96 लाख का जुर्माना लगाया है. इतना ही नहीं डीलरशिप रद्द होगी. पढ़िए पूरी डिटेल...
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RTO Notice for Akash Deep: इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आकाशदीप सिंह को फॉर्च्यूनर कार बेचने वाले डीलर की मुश्किलें बढ़ गई है. कार बेचने वाला डीलर कानूनी दांव-पेंच में फंस गया है. बताया जा रहा है कि डीलर ने आकाशदीप को एक नई टोयोटा फॉर्च्यूनर बिना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी किए और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगाए बिना ही गाड़ी डिलीवर कर दी.
कारण बताओ नोटिस जारी
अब आकाशदीप पर लखनऊ में पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा है. साथ ही लखनऊ में परिवहन विभाग ने क्रिकेटर आकाशदीप सिंह और चिनहट स्थित कार डीलरशिप मेसर्स सनी मोटर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. परिवहन विभाग ने डीलरशिप को केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 44 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है.
क्या है ये पूरा आरोप?
शुरुआती जांच से पता चला कि गाड़ी की बिक्री का चालान 7 अगस्त 2025 को जारी हुआ था और बीमा 8 अगस्त 2025 को पूरा हो गया था, लेकिन रोड टैक्स का भुगतान नहीं हुआ था. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधूरी थी. इसके बावजूद गाड़ी सार्वजनिक इस्तेमाल में पाई गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आकाशदीप को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39, 41(6) और 207 के तहत 'वाहन उपयोग निषेध नोटिस' जारी हुआ है.
गाड़ी न चलाने के दिए निर्देश
इतना ही नहीं परिवहन विभाग ने आकाशदीप को रजिस्ट्रेशन, एचएसआरपी और वैध बीमा पूरा होने तक गाड़ी न चलाने के निर्देश दिए हैं. उल्लंघन करने पर गाड़ी जब्त कर केस दर्ज किया जाएगा. जिस डीलर से गाड़ी खरीदी गई थी, उसका ट्रेड सर्टिफिकेट एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. डीलर को 14 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है. संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनका ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द होगा.