Know Your Rights: आरटीआई, सिर्फ अधिकार नहीं, सूचना की पक्की गारंटी, जानें अपना अधिकार
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Know Your Rights: आरटीआई, सिर्फ अधिकार नहीं, सूचना की पक्की गारंटी, जानें अपना अधिकार

Right to Information: सूचना का अधिकार देश के हर नागरिक को है. इसके बारे में सभी को जनना चाहिए. आरटीआई के तहत सरकारी कामों की सूचना आप सरकार से मांग सकते हैं. 

सूचना का अधिकार अधिनियम (File Photo)
सूचना का अधिकार अधिनियम (File Photo)

RTI Act: भारत एक लोकतांत्रिक देश है. यहां रहने वाले हर नागरिक को सरकार के कामों की सारी जानकारी होने का अधिकार प्राप्त है. हमारे देश का संविधान में हर नागरिक के ये अधिकार प्रदान करता है. इन्हीं अधिकारों में से एक अधिकार है सूचना का अधिकार, जो हर भारवासी का हक है. सूचना का अधिकार यानी आरटीआई. यह पूरे देश में लागू होता है. बिहार में रहने वालों को भी इसका लाभ मिलाता है. चलिए आरटीआई के बारे में सबकुछ जानते हैं.

सूचना का अधिकार (RTI Act), 2005
सूचना का अधिकार, अधिनियम साल 2005 में बनाया गया. यह केंद्रीय अधिनियम बिहार में भी लागू होता है और नागरिकों को किसी भी सरकारी निकाय से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है.

अपना अधिकार, जानिए
इस एक्ट के तहत किसी भी सरकारी विभाग, सार्वजनिक प्राधिकरण या कार्यालय से सूचना प्राप्त किया जा सकता है. इसमें अभिलेख, दस्तावेज, नोट्स, ज्ञापन, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियां, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल है, जिसे किसी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण की तरफ से लिया जा सकता है.

कैसे हासिल करें?
किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी के लिए आपको सबसे पहले संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी (PIO) के पास आवेदन करना होगा. इसके बाद आप कुछ शुल्क जमा करके जानकारी ले सकते हैं.

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सूचना ना मिले तो क्या करें?
अगर आपके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है या फिर आपकी तरफ से मांगी गई सूचना के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं. वहीं, आप इसके बाद भी संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बिहार सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं.

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