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Bihar SIR: तेजस्वी यादव-विजय सिन्हा की तरह कहीं आपके भी तो नहीं 2 वोटर कार्ड, ऐसे करें चेक

Bihar SIR: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास दो वोटर कार्ड मिले हैं. दोनों ही नेताओं पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. अगर आपके पास दो अलग-अलग पतों पर दो वोटर कार्ड हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक कार्ड कैंसिल करना होगा.

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अगर आपके नाम पर दो वोटर कार्ड हैं, तो इसका मतलब है कि आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं. इसे पता करना और ठीक कराना बेहद जरूरी है. इसके जरिए आप मुश्किल में पड़ने से बच सकते हैं. चुनाव आयोग ऐसी स्थिति में Form 7 भरकर एक वोटर आईडी को रद्द कराने की सलाह देता है.

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चुनाव आयोग ने कई बार लोगों से अपील की है कि वे खुद ही अपने डुप्लीकेट वोटर कार्ड की पहचान करें और उन्हें रद्द करवाएं. ऐसा करना न सिर्फ आपकी कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह चुनावी प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाए रखने में मदद करता है.

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फॉर्म 7 को भरकर आप एक वोटर कार्ड को रद्द करवा सकते हैं. बता दें कि फॉर्म 7 का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब दो अलग-अलग पतों पर वोटिंग कार्ड होने की स्थिति में, डुप्लीकेट कार्ड होने पर, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसका नाम हटाने के लिए भी फॉर्म 7 भरना होता है.

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इसी फॉर्म के जरिए आपका एक वोटर कार्ड कानूनी तौर पर रद्द माना जाता है. सबसे पहले EC की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर विजिट करें और यहां लॉगिन करें. यहां से आपको ऑनलाइन फॉर्म 7 मिल जाएगा.

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यदि पहले से ID नहीं है, तो Create an account पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और पासवर्ड डालकर रजिस्टर कर लें. लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा. यहां आपको Fill Form 7 का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

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इसके बाद फॉर्म 7 खुल जाएगा. इस फॉर्म को पूरा भरकर सब्मिट कर दें. फॉर्म सबमिट होने पर आपको एक Reference ID मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

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फॉर्म सबमिट करने के कुछ दिनों बाद आपका स्थानीय BLO आपसे संपर्क करेगा. वह आपके पते पर आकर आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और सत्यापन करेगा. अगर सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपका पुराना या डुप्लीकेट EPIC (वोटर आईडी कार्ड) रद्द कर दिया जाएगा.

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