Ex CM Bhupesh Baghel News: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूपेश बघेल की याचिकाओं को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में कोई कमी नहीं है. अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो हाईकोर्ट में जा सकते हैं.
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Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बड़ा झटका लगा है. ईडी की जांच करने की पावर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने PMLA यानि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 के प्रावधान को सीमित करने की मांग की थी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने साफ कहा कि कानून में कोई कमी नहीं है. अगर कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.
वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना था कि पहली शिकायत दर्ज होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय को किसी नए मामले में आगे जांच करने के लिए खास स्थिति में और अदालत की अनुमति के बाद ही अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि बिना जरूरी सुरक्षा उपायों के ईडी को इतनी व्यापक जांच शक्ति देना उचित नहीं है. लेकिन कोर्ट पूर्व सीएम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा प्रावधान पर्याप्त हैं और बदलाव की जरूरत नहीं है.
कई याचिकाएं दायर की
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई याचिकाएं दायर की थीं. इनमें से एक ईडी और उसके उप निदेशक के खिलाफ थी, जबकि दूसरी सीबीआई, छत्तीसगढ़ सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ थी. इसके अलावा, उनके बेटे चैतन्य बघेल ने भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाई थी, जिसमें ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी. साथ ही, ईडब्लूओ की कार्रवाई से बचने के लिए अग्रिम जमानत की भी अर्जी दी गई थी.
दोनों दल आमने-सामने
बता दें कि शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रदेश की राजनीति में काफी लंबे समय से उतल-पुथल चल रही थी. इसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए किया जा रहा है. अब वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी भूपेश बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है, तो यह मामला और गरमा सकता है. इस मुद्दे पर दोनों दल आमने सामने हैं. (रिपोर्टः राजेश निषाद/ रायपुर)
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