ससुर जबरन करता था सेक्स, पति दिखाता था पॉर्न; UAE में मां-बेटी की मौत के सुसाइड नोट में बड़ा खुलासा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2843487

ससुर जबरन करता था सेक्स, पति दिखाता था पॉर्न; UAE में मां-बेटी की मौत के सुसाइड नोट में बड़ा खुलासा

UAE Suicide Case: संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में केरल की एक महिला और उसकी एक साल की बेटी की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. महिला के सुसाइड नोट में उसके ससुर पर संगीन इल्जाम लगा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

प्रतीकात्म फोटो
प्रतीकात्म फोटो

UAE Suicide Case: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह शहर से 14 जुलाई को एक दुखद घटना सामने आई थी, जहां एक 33 वर्षीय महिला और उसकी 1 साल की बेटी अपने घर में मृत पाई गई थीं. यह घटना शारजाह के अल नहदा इलाके की है. महिला की शादी साल 2020 में हुई थी और शादी के बाद वह अपने पति के साथ शारजाह रहने आई थी. अब शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है.

पुलिस की शुरुआती जांच के हवाले से दावा किया गया है कि महिला की पहले हत्या की गई और बाद में इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई लेकिन इस पूरे मामले की असली सच्चाई उस सुसाइड नोट से सामने आई, जिसे महिला ने अपनी मौत से पहले फेसबुक पर पोस्ट किया था.

सुसाइड नोट में क्या लिखा था?
महिला ने अपने पति, ससुर और ननद पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ने फेसबुक पर लिखा है कि उसके ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग करते थे और जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई. महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुर ने उसका यौन शोषण किया और उसका पति यह सब जानते हुए भी चुप रहा.

ये भी पढ़ें:- दुबई में 2 भारतीय महिलाओं की मौत से मचा हड़कंप, भारत के इस राज्य से है दोनों का ताल्लुक

पॉर्न दिखाकर करना चाहता था सेक्स
पति ने उसे अश्लील वीडियो दिखाकर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और कहा, "मैंने तुमसे सिर्फ़ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पिता के लिए भी शादी की है." इतना ही नहीं, गोरे रंग की वजह से उसे बदसूरत बनाने के लिए उसका सिर मुंडवा दिया गया. जब उसने अपने पति के दूसरी महिलाओं से संबंधों का विरोध किया, तो मासूम बेटी की भी पिटाई की गई.

केरल में मामला दर्ज
महिला की मां ने केरल के कुंदरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने पति को मुख्य आरोपी बनाया है, जबकि ससुर और ननद को सह-आरोपी बनाया गया है. उन पर भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 85 (महिला के साथ क्रूरता), 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

मृतक की मां का बड़ा दावा
महिला की मां ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी से उसका संपर्क तोड़ दिया गया था और उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. बेटी ने तलाक के लिए कानूनी नोटिस भी भेजा था, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया.

TAGS

Trending news

;