धनबाद समेत झारखंड में 1 सितंबर से शराब की नई नीति लागू की जाएगी, जिसके तहत अब शराब की दुकानें निजी कारोबारियों को दी जाएंगी. जिले में कुल 130 दुकानों का संचालन होगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगस्त तक पूरी की जाएगी.
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झारखंड सरकार ने राज्य में नई शराब नीति को एक सितंबर से लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत अब शराब की दुकानें निजी हाथों में संचालित की जाएंगी. धनबाद जिले में कुल 130 शराब दुकानें खोली जाएंगी. यह निर्णय राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति का हिस्सा है, जिसे मई महीने में ही कैबिनेट से मंजूरी दी जा चुकी है.
नई नीति के तहत धनबाद जिले में निजी शराब कारोबारियों को दुकानें संचालित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी. इसके लिए ऑनलाइन लॉटरी आवेदन की प्रक्रिया अगस्त माह तक पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद चयनित आवेदकों को लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा. इच्छुक लोगों को तय समय-सीमा के भीतर आवेदन करना होगा, अन्यथा वे इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकेंगे.
धनबाद के सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने इस विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई नीति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुराने लाइसेंसधारकों के साथ-साथ नए इच्छुक आवेदकों को भी नई व्यवस्था के तहत आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है. उन्होंने आवेदन प्रक्रिया, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, आवेदन शुल्क और आवश्यक कागजातों के बारे में विस्तार से बताया.
नई उत्पाद नीति के तहत शराब दुकानों के संचालन के लिए इच्छुक लोगों को पहले खुद को विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद वे लॉटरी प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे. चयनित आवेदकों को निर्धारित अर्नेस्ट मनी और फीस जमा करानी होगी. बिना इन शर्तों को पूरा किए कोई भी दुकान आवंटित नहीं की जाएगी.
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