Bihar land dakhil kharij: बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन खरीदने वालों को दाखिल खारिज रिजेक्ट होने से बचने के लिए जागरूक कर रहा है. ऐसे में कानूनी झंझटों से बचने के लिए इस लेख में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें बताई गई हैं. अगर आप जमीन खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखेंगे तो खरीदी गई जमीन का म्यूटेशन करवाना आसान हो जाएगा.
Trending Photos
Bihar Revenue Land Reforms Dept Guidelines: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए बताया है कि दाखिल-खारिज आवेदन अस्वीकृत होने की सबसे बड़ी वजह भूमि का विवादित होना है. अगर आप विवादित जमीन खरीद लेते हैं, तो न सिर्फ पैसों का नुकसान होता है, बल्कि कानूनी झंझट में भी फंस सकते हैं. विभाग ने सलाह दी है कि जमीन खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल करें ताकि भविष्य में परेशानी न हो.
जमीन खरीदने से पहले ये सावधानियां बरतें
विभाग का कहना है कि जमीन सिर्फ उसी व्यक्ति से खरीदें, जिसके नाम पर वैध जमाबंदी दर्ज हो, जैसे गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास, कैसरेहिन्द, भूदान या बंदोबस्ती. बिना जमाबंदी वाली जमीन खरीदने से कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं. साथ ही, जमीन का विवरण, नक्शा और विक्रेता की जानकारी ऑनलाइन जांच लें.
ऑनलाइन सत्यापन से रहें सुरक्षित
जमीन खरीदने से पहले उसकी जानकारी https://biharbhumi.bihar.gov.in पर जांचें. निबंधन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल https://bhumijankari.bihar.gov.in पर करें. ये कदम फर्जीवाड़े से बचाने में मदद करते हैं. ऑनलाइन सत्यापन से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जमीन विवादित तो नहीं है.
बिचौलियों से सावधान रहें
विभाग ने चेतावनी दी है कि बिचौलियों और दलालों के बहकावे में न आएं. कई बार ये लोग विवादित या प्रतिबंधित जमीन बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे खरीदार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. इसलिए, जमीन खरीदते समय सिर्फ भरोसेमंद लोगों पर ही यकीन करें.
इन जमीनों की खरीद-बिक्री पर रोक
सैरात, बाजार, हाट, नदी, नहर, श्मशान, कब्रिस्तान, मठ और मंदिर जैसी जमीनों की खरीद-बिक्री कानूनन मना है. ऐसी जमीनों की रजिस्ट्री कराने की कोशिश करने पर आपका दाखिल-खारिज आवेदन खारिज हो सकता है. इन नियमों का पालन करके आप परेशानी से बच सकते हैं.
दस्तावेजों का मिलान और सीमांकन जरूरी
जमीन खरीदने से पहले खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी की पूरी जानकारी मिला लें. साथ ही, जमीन का सीमांकन करवाएं और चहारदीवारी बनवाएं. इससे भविष्य में सीमा विवाद की समस्या नहीं होगी और आपका स्वामित्व स्पष्ट रहेगा.
बंटवारे वाली जमीन का रखें ध्यान
बिना बंटवारे वाली जमीन खरीदना जोखिम भरा हो सकता है. विभाग की सलाह है कि बंटवारे के बाद बनी नई जमाबंदी के आधार पर ही जमीन खरीदें. इससे कानूनी वैधता बनी रहती है और विवाद की आशंका कम हो जाती है.
ये भी पढ़ें- बिहार में Industrial Park का नया युग शुरू, नौबतपुर और गया में बनेगी नई टाउनशिप
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!