Scheme: गंभीर बीमारी में 1 लाख रुपये तक का इलाज मिलता है फ्री, उठाएं इस योजना का लाभ
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Scheme: गंभीर बीमारी में 1 लाख रुपये तक का इलाज मिलता है फ्री, उठाएं इस योजना का लाभ

Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme Benefits: इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है. योजना के तहत इलाज के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद का 50% हिस्सा पहली किस्त के रूप में सर्जरी से पहले अस्पताल को एडवांस में दिया जाएगा.

 

Scheme: गंभीर बीमारी में 1 लाख रुपये तक का इलाज मिलता है फ्री, उठाएं इस योजना का लाभ

Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को इलाज की सुविधा देने के लिए डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना चला रखी है. इसका उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करना है. ईश्वर न करे कि अगर आप या परिवार में कोई किडनी, हृदय, यकृत, कैंसर और मस्तिष्क, घुटने, रीढ़ की हड्डी समेत जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो सरकार 1 लाख का इलाज निशुल्क दिया जाएगा. 

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें

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लाभार्थी को चिकित्सा सहायता लेने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा. इसमें जरूरी जानकारी भरने के बाद जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की कॉपी अटैच करनी होगी.  इसके बाद अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाणित करना होगा. इस दौरान बीमारी की गंभीरता और इलाज की अनुमानित लागत का आकलन करना होता है. इसके अलावा संसद सदस्य, जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर या राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभागों के प्रभारी सचिव रेकमेंड करेगा. विधिवत भरा हुआ फॉर्म सर्जरी की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, जनपथ, नई दिल्ली तक पहुंच जाना चाहिए. प्राप्त सभी आवेदनों पर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन में कार्रवाई की जाएगी. 

मदद राशि आवेदक को नहीं अस्पताल को दी जाएगी 
इलाज की अनुमानित लागत का 75% सीधे संबंधित अस्पताल को जारी किया जाएगा, जहां मरीज इलाज करा रहा है. यह राशि क्रॉस चेक / डीडी के रूप में दी जाएगी. कुल रकम का 50% हिस्सा पहली किस्त के रूप में सर्जरी से पहले अस्पताल को एडवांस में दिया जाएगा. शेष 50% राशि सर्जरी के बाद संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणित अंतिम बिल जमा करने पर जारी की जाएगी. 

केवल इन अस्पतालों में भर्ती मरीजों को मिलेगा लाभ 
सभी राज्य अस्पताल और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी अस्पताल, एम्स नई दिल्ली, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जबलपुर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, बी. बरुआ कैंसर संस्थान गुवाहाटी, बिड़ला हार्ट फाउंडेशन कोलकाता, टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई, कलिंगा हॉस्पिटल लिमिटेड, चंद्रशेखरपुर (भुवनेश्वर), निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद के साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,  द्वारा समय-समय पर संशोधित सभी सीजीएचएस अस्पताल और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी अस्पताल में भर्ती मरीजों को ये लाभ मिलता है. 

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फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट जरूरी 
संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सत्यापित मूल अनुमानित लागत प्रमाणपत्र
मरीज के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड की मूल या सत्यापित फोटोकॉपी
आवेदन के साथ संलग्न अनुमानित लागत प्रमाण-पत्र में सर्जरी की निर्धारित तिथि होनी चाहिए. 
आवेदन पत्र पर मरीज का सत्यापित फोटो चिपकाया जाना चाहिए.

आवेदन को स्थानीय सांसद या संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टरों/उपायुक्त या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभागों के प्रभारी सचिव द्वारा रेकमेंड किया जाना चाहिए. 
फाउंडेशन और अन्य स्रोतों से मिलने वाली चिकित्सा सहायता, इलाज की कुल अनुमानित लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाण पत्र लेना चाहिए. 

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