Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए प्राइवेट स्कूलों से सीबीएससी और एनसीआरटी के किताबों की अनिवार्यता को हटा दिया है. अब निजी स्कूल वाले अपने हिसाब से प्रकाशन और किताबों का चयन कर सकते हैं.
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Chhattisgarh High Court private school books verdict: छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर राहत भरा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में सीजीबीएसई या एससीईआरटी की किताबें ही पढ़ाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. निजी स्कूल अब निजी प्रकाशकों की किताबें भी चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन इसके लिए स्कूल संचालकों को कुछ शर्तों का पालन आवश्यक होगा.
सिर्फ इन स्कूलों को ही मिलेगा छूट
निजी स्कूलों को सीबीएसई द्वारा 12 अगस्त 2024 को जारी अधिसूचना के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. यदि कोई स्कूल आपत्तिजनक सामग्री या नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो राज्य सरकार स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है. स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर निर्धारित पुस्तकों की सूची अपलोड करनी होगी. साथ ही यह लिखित घोषणा देनी होगी कि चयनित पुस्तकों/सामग्री की जिम्मेदारी स्वयं स्कूल प्रबंधन की होगी. बताते चले कि यह छूट विशेष रूप से उन स्कूलों पर लागू है, जो सीबीएसई से संबद्ध हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड (सीजीबीएसई) से नहीं.
जानिए कैसे हाईकोर्ट पहुंचा पूरा मामला?
2025-2026 सत्र से प्रदेश के 11 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी कर सभी निजी स्कूलों को सिर्फ एनसीईआरटी या एससीईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) की किताबें चलाने को मजबूर किया था. जिला शिक्षा अधिकारियों ने निजी प्रकाशकों की किताबों पर रोक लगा दी थी. यही नहीं इसका पालन न करने पर मान्यता रद्द की चेतावनी दी गई थी.
इसके खिलाफ निजी स्कूल प्रबंधन संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब निजी स्कूलों को किताबों के चयन में लचीलापन मिल गया है और वे छात्रहित में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री चुन सकते हैं, बशर्ते सभी विधिक और प्रशासनिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करें.
रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया बिलासपुर
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