हमीरपुर में एक मेडिकल स्टोर से लिया गया कैल्शियम दवाई का सेंपल फेल, फर्म को 25 हजार का जुर्माना
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हमीरपुर में एक मेडिकल स्टोर से लिया गया कैल्शियम दवाई का सेंपल फेल, फर्म को 25 हजार का जुर्माना

Hamirpur News: हमीरपुर के मुख्य बाजार के एक निजी मेडिकल स्टोर में दवाई का सैंपल फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने स्टोर संचालक को 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

 

हमीरपुर में एक मेडिकल स्टोर से लिया गया कैल्शियम दवाई का सेंपल फेल, फर्म को 25 हजार का जुर्माना

Himachal Pradesh/अरविंदर सिंह: हमीरपुर की एक निजी कंपनी की कैल्शियम की दवाई का सेंपल फेल होने के मामले में फर्म को 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. एडीएम कोर्ट की तरफ से यह कार्यवाही की गई है तथा कंपनी को जल्द जुर्माना राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है. इस दवाई का उत्पादन करने वाली कंपनी तथा इसकी बिक्री करने वाले विक्रेता दोनों के खिलाफ चार्जशीट एडीएम कोर्ट में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से प्रस्तुत की गई थी. 

एडीएम कोर्ट की तरफ से संबंधित फर्म को हजारों का जुर्माना लगाया गया है. संबंधित फर्म को जुर्माना राशि का भुगतान जिला खाद्य सुरक्षा विभाग को करना होगा.

जानकारी के मुताबिक पिछले वर्ष के अंत में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने कैल्शियम की एक दवाई का सेंपल जांच के लिए भेजा था. लैब से प्राप्त हुई रिपोर्ट में यह सेंपल फेल पाया गया था. सेंपल फेल होने की सूरत में मामला आगामी कार्यवाही के लिए एडीएम कोर्ट में पहुंचाया गया.

एडीएम कोर्ट ने संबंधित कंपनी को 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. इस जुर्माने का भुगतान जल्द कंपनी को करने के लिए कहा गया है. वहीं कहा गया कि कंपनी सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरह का कोताही नहीं होनी चाहिए. अब जिला खाद्य सुरक्षा विभाग जुर्माना राशि संबंधित कंपनी से वसूल करेगा.

असिस्टेंट कमिश्रर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट अनिल शर्मा ने बताया कि एक कंपनी की दवाई का सेंपल फेल हुआ था. एडीएम कोर्ट की तरफ से कंपनी को 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है.

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