16 साल की लड़की से शादी का झूठा वादा और फिर बनाया था संबंध, अब कोर्ट ने महंथ को दी उम्रकैद, पूरे मामले को जानिए
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16 साल की लड़की से शादी का झूठा वादा और फिर बनाया था संबंध, अब कोर्ट ने महंथ को दी उम्रकैद, पूरे मामले को जानिए

Madhepura Latest News: मधेपुरा में नाबालिग से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में दिव्य कबीर संस्थान के महंथ को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा और एक लाख का अर्थदंड लगाया.

मधेपुरा महंत को उम्रकैद की सजा
मधेपुरा महंत को उम्रकैद की सजा

Madhepura News: उत्तर बिहार के मधेपुरा में कोर्ट ने नाबालिग से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में दिव्य कबीर संस्थान के साहेबगंज इटहरी के महंथ सुकृत सुमन उर्फ सुबोध साह को उम्रकैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया. यह फैसला एडीजे-6 अमित कुमार पांडेय की अदालत ने सभी गावाहों के बयांन पर सुनाया है. बता दें कि आलमनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 16 वर्षीय पीड़िता ने साल 2014 में जुलाई के महीने में महंथ के खुलाफ आलमनगर थाना मे मामला दर्ज कराया था.

बताया जा रहा है कि महंथ सत्संग के बहाने पीड़िता के गांव आया जाया करते था. इसी दौरान पीड़िता बाबा के झांसे मे आ गयी थी. इतना हीं नहीं महंथ पहली बार साल 2012 में पीड़िता के गांव आया और जान-पहचान के बाद हर 1-2 महीने में बसनबाड़ा कबीर मठ आने लगा. इसी दौरान पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर लगातार यौन शोषण करता रहा. 

पीड़िता ने बताया कि महंथ उसके घर आने के साथ-साथ मोबाइल पर भी बात कर बहलाता-फुसलाता रहा. वहीं, गर्भवती होने पर जब उसने शादी का दबाव बनाया, तो महंथ ने संपर्क तोड़ लिया और घर आना बंद कर दिया. पीड़िता और इनके परिजन जब मुरलीगंज स्थित कबीर संस्थान में उसे खोजने गए तो कथित बाबा वहां से फरार हो गया. 

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इस मामले में 12 अगस्त, 2025 दिन मंगलवार को मधेपुरा कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत 07 गावाहों की गवाही के बाद सजा दी. इस मामले में स्पेशल पीपी विजय कुमार मेहता ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 07 गवाहों का बयान दर्ज कराया. सभी सबूतों और दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने कथित महंथ को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया, ताकि फिर कोई कथित बाबा इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सके.

रिपोर्ट: शंकर कुमार

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