Know Your Rights: आपको लोक सेवा अधिकार ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर लॉइन करना होगा. फॉर्म भरते वक्त आधार नंबर नहीं दिया है तो भारत के चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता प्राप्त 12 पहचान प्रमाणों में से किसी एक को अपलोड करना पड़ेगा.
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Right to Public Service: देश वासियों को लोक सेवा का अधिकार प्राप्त है. इसी तरह बिहार में भी लोगों को लोक सेवाओं का अधिकार मिला हुआ है. इसके लिए नागरिकों को लोक सेवा केंद्र पर जाने की जरुरत नहीं है. वह ऑनलाइन के जरिए से लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम की सेवाएं हासिल कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि लोक सेवाओं का अधिकार कैसे प्राप्त करें? क्या है प्रक्रिया?
लोक सेवा अधिकार ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर लॉइन करना होगा. इसके बाद होमपेज के बायी तरफ लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं के तहत इससे जुड़े सेवा प्रदाता विभाग की वांट सेवा पर क्लिक करना होगा. फिर एक आवेदन पत्र आएगा, इसे ध्यान से भरिए, पासपोर्ट आकार के फोटो की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करें या फोटो खींचने के लिए वेब-कैमरा का यूज करें. इसके बाद आप फिर Submit कर दें, बाद में सुधार के लिए Draft को सेव कर सकते हैं...फिर सुधार के बाद दोबार से Submit कर दीजिए.
मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी
वहीं, अगर आपने फॉर्म भरते समय आधार नंबर दिया है तो आपके आधार पर रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी (OPT) के जरिए से आधार प्रमाणीकरण (Confirmation) किया जाएगा. अगर आपने फॉर्म भरते वक्त आधार नंबर नहीं दिया है तो भारत के चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता प्राप्त 12 पहचान प्रमाणों में से किसी एक को अपलोड करना पड़ेगा.
फॉर्म में भरी हुई जानकारी को ध्यान से देखें
फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलत जानकारी को एडिट (Edit) करें, फिर Submit कीजिए. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के लिए Attach Annexureपर क्लिक कीजिए. दस्तावेज अपलोड करें और फिर Submit कर दीजिए. इसके बाद आप प्रमाणपत्र जारी होने की प्रतीक्षा करें और दोबारा आवेदन न करें.
आवेदन की स्थिति देखें
आपका प्रमाणपत्र/स्वीकृतिपत्र जारी होने के बाद इसे आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए से डाउनलोड लिंक, ईमेल-आईडी, डीजीलौकर और सर्विसप्लस इनबॉक्स की तरफ से भेजा जायेगा. आप इनमें से किसी भी तरीकों से अपना प्रमाणपत्र/स्वीकृति पत्र प्राप्त कर सकते हैं. समय-समय पर आपको सेवा की स्थिति एसएमएस और ईमेल के जरिए से भेजी जाती है. इसके लिए आवेदन पत्र भरते समय वैध मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी ही देनी चाहिए.
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नोट: आप ईमेल-आईडी और पासवर्ड या मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए से लॉगिन कर ऑनलाइन सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए खुद का पंजीकरण करना होगा. अगर आपने पहले से पंजीकरण कर रखा है, तो दोबारा से इसकी जरुरत नहीं है. आप पंचायत, प्रखंड सह अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, विभाग अन्य स्तर पर संबंधित लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं काउंटर पर कार्यकारी सहायक के जरिए से भी अप्लीकेशन दे सकते हैं.
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