Waqf Board Amendment Bill: वक्फ बोर्ड की ओर से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किए जाने की खबरें सामने आती रही हैं, जिसकी वजह से सामुदायिक तनाव पैदा हुआ है. नए बिल से इस पर अंकुश लग जाएगा. इस कानून से झारखंड के आदिवासियों की जमीन सुरक्षित हो जाएगी.
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Waqf Board Amendment Bill: वक्फ बोर्ड संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो गया है. अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही यह कानून में बदल जाएगा. सरकार ने इस बिल का नाम UMEED रखा है और दावा किया है कि इसके कारण देश के गरीब और पसमांदा मुसलमानों और इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी. इस बिल में दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जिनकी कम चर्चा हो रही है. पहला- अब किसी भी आदिवासी की भूमि को वक्फ भूमि घोषित नहीं किया जा सकेगा. दूसरा- किसी भी संरक्षित स्मारक या संरक्षित भूमि को वक्फ की भूमि घोषित नहीं किया जा सकेगा.
पहले बिंदु का मतलब साफ है कि अब झारखंड और अन्य आदिवासी राज्यों में आदिवासियों की जमीन पर वक्फ के नाम पर कब्जा नहीं हो सकेगा और आदिवासियों के हितों की रक्षा होगी. वहीं दूसरे प्रावधान के हिसाब से अब वक्फ के हाथों से ताजमहल, लालकिला, चार मीनार और कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक इमारतें भी हाथ से चली जाएंगी, क्योंकि बिल साफ कहा है कि किसी भी संरक्षित स्मारक या संरक्षित भूमि पर वक्फ अपना दावा नहीं कर सकता है. इतना ही नहीं अभी तक जितने भी संरक्षित स्मारक या भूमि को वक्फ भूमि घोषित किया गया है, वे सभी रद्द हो जाएंगे.
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बता दें कि देश भर में करीब 200 ऐसे स्मारक हैं जिन पर वक्फ ने दावा किया है इनमें दिल्ली का पुराना किला, कुतुब मीनार, सफदरजंग का मकबरा और हुमायूं का मकबरा शामिल है. इसी तरह, कर्नाटक में टीपू सुल्तान का मकबरा, औरंगजेब की बीवी की कब्र और गुलबर्गा किले को भी वक्फ संपत्ति बताया गया है. नए बिल में कहा गया है कि अब केवल वही शख्स संपत्ति को वक्फ के लिए दान दे पाएगा, जो लगातार पिछले 5 सालों से इस्लाम को मानता आया हो और मुस्लिम धर्म का पालन किया हो. साथ ही जमीन पर उसका मालिकाना हक हो.
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