Human Trafficking: झारखंड से 5 नाबालिग बच्चों को उठाया और लेकर जा रहे थे दूसरे राज्य, साहिबगंज में RPF ने धर दबोचा
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Human Trafficking: झारखंड से 5 नाबालिग बच्चों को उठाया और लेकर जा रहे थे दूसरे राज्य, साहिबगंज में RPF ने धर दबोचा

Sahibganj News: झारखंड के साहिबगंज से मानव तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां दो मानव तस्कर पांच नाबालिगों को दूसरे राज्य में काम कराने के नाम पर ले जा रहा था. बारहरवा RPF के दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है.

पांच नाबालिगों की मानव तस्करी
पांच नाबालिगों की मानव तस्करी

Human Trafficking: साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज जिले से मानव तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां मानव तस्करी करने वाले 2 मानव तस्कर पांच नाबालिक बच्चों के साथ बारहरवा RPF के हत्थे चढ़ा है. दरअसल, आज बारहरवा RPF को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अपने साथ चार-पांच नाबालिग बच्चों को दूसरे शहर ट्रेन से ले जाने के फिराक में हैं. इसी सूचना के आधार पर बारहरवा RPF थाना प्रभारी संजीव कुमार ने अपने नेतृत्व में पूरे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया. इस छापेमारी में दो संदिग्ध RPF के हत्थे चढ़ा, जो अपने साथ पांच बच्चों को दूसरे राज्य ले जाने के फिराक में था. जिनको हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ किए जाने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया. 

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गिरफ्तार दोनों मानव तस्करों में एक का नाम मो. हसेम रेजा है, जिसके पिता का नाम अफजल शेख है. जो कि राधानगर थाना क्षेत्र साहिबगंज के दक्षिण पियारपुर का रहने वाला है. वहीं, दूसरे तस्कर की पहचान असुरुद्दीन मोमिन के रूप में हुई है, जिसके पिता हुसैन मोमिन है. यह बरहेट थाना क्षेत्र के बरहेट संथाली जिला साहिबगंज का रहने वाला है. ये दोनों अपने साथ पांच नाबालिग बच्चों को दूसरे राज्य में काम कराने के नाम पर ले जा रहा था. RPF ने दोनों तस्करों को आगे की कार्यवाही के लिए GRP बारहरवा को सौंप दिया है. 

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बता दें कि मानव तस्करी एक कानूनी जुर्म है. अगर कोई ऐसा करते हुए दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम 5 से 10 सालों का कारावास और 50 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होता है. 

इनपुट - पंकज कुमार के साथ 

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