MP-MLA Court Gwalior: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ ग्वालियर एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानती वारंटी जारी कर दिया है. यह पूरा मामला लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ा है. जब उन्होंने बीएसपी नेता देवाशीष को लेकर गलत बयानबाजी की थी.
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Bailable Warrant Against Jitu Patwari: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान की गई एक टिप्पणी से जुड़े मामले में जारी किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को तय की है.
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल, जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के उम्मीदवार देवाशीष पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से सांठगांठ का आरोप लगाया था. बीएसपी पदाधिकारी अशोक गुप्ता ने इस टिप्पणी के खिलाफ भिंड जिले के उमरी थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी के खिलाफ 500 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है.
जानिए क्या बोली बीएसपी
इस घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है. कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. वहीं, बीएसपी ने इस घटनाक्रम पर संतोष व्यक्त किया है और कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है.
4 मई 2024 को दर्ज कराया था केस
बसपा नेता और प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने भिंड जिले के ऊमरी पुलिस थाने में तत्कालीन विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ 4 मई 2024 को मामला दर्ज कराया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज यानी बुधवार को जीतू पटवारी के खिलाफ 500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया. यह मामला जीतू पटवारी के लिए एक बड़ी चुनौती है. इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी.
रिपोर्ट- करतार सिंह राजपुत. जी मीडिया ग्वालियर
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