Farmer Registry: सस्ते खाद-बीज से लेकर पीएम किसान तक, किसानों के जरूरी ये दस्तावेज, वरना झेलना पड़ेगा घाटा
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Farmer Registry: सस्ते खाद-बीज से लेकर पीएम किसान तक, किसानों के जरूरी ये दस्तावेज, वरना झेलना पड़ेगा घाटा

What is Farmer Registry: यूपी के लाखों किसानों के लिए जरूरी खबर है. प्रदेश के अभी लाखों किसान ऐसे हैं, जिन्होंने इस काम को नहीं करवाया है. आइए जानते हैं फार्मर रजिस्ट्री के बारे में सारी जानकारी.

Farmer Registry
Farmer Registry

Farmer Registry: जरूरतमंद और पात्रों को योजना का फायदा मिले. इसके लिए समय समय पर सरकार कुछ कदम उठाती है. इन्हीं में से एक फॉर्मर रजिस्ट्री भी है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना हो या खाद से लेकर बीज की सब्सिडी, सारे काम फॉर्मर रजिस्ट्री के जरिए ही होंगे. लेकिन यूपी में अभी लाखों किसान ऐसे हैं, जिन्होंने इस काम को नहीं करवाया है. आइए जानते हैं फार्मर रजिस्ट्री के बारे में सारी जानकारी.

क्या है Farmer Registry?
फार्मर रजिस्ट्री यूपी का एक ऑनलाइन पोर्टर है. जिसे यूपी सरकार की ओर से शुरू किया गया है. इसका मकसद किसानों की जानकारी को डिजिटल तौर पर दर्ज करना है. इसके अलावा पोर्टल पर किसानों का डेटा मिलने से सरकारी की ओर से चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा. खासकर पोर्टल पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को आर्थिक मदद में सहायक है.

Farmer Registry के क्या फायदे?
- किसानों को फॉर्मर रजिस्ट्री कराने के कई बड़े फायदे मिलेंगे. पहला ई-केवाईसी को बार-बार कराने का झंझट खत्म होगा.
- यूरिया-खाद की खरीद आसान होगी. इसकी सब्सिडी सीधे डीबीटी माध्यम से खाते में आएगी.
- पात्रता के मुताबिक बैंक से डिजिटल ही किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दो लाख रुपये तक का लोन बिना उसी दिन लिया जा सकेगा.
- कृषी और इससे जुड़े विभागों की सभी योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी डायरेक्ट उठा सकेंगे.
-  फसल बीमा और ऋण क्षतिपूर्ति और आपदा में राहत के लिए आसानी होगी.
-  यही नहीं किसानों को अनाज बेचने में इसका फायदा मिलेगा.

कैसे कराएं Farmer Registry?
- सबसे पहले आपको upfr.agristack.gov.in पोर्टल पर जाना होगा.
- यहां किसान फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन कर सकता है.
- किसान भाई चाहें तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी फार्मर रजिस्ट्री का पंजीकरण कर सकते हैं.
- इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री पंचायत सहायक/ लेखपाल/ प्राविधिक सहायक (कृषि) के माध्यम से भी कराई जा सकती है
-  फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसान को गाटा संख्या के लिए खतौनी या गाटा संख्या की जानकारी होना चाहिए.

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