Waqf Act 2025: वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ केरल के हिन्दू संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है. ट्रस्ट का कहना है कि यह कानून मुस्लिम कम्युनिटी से उसकी पहचान छिनने का काम कर रही है. ट्रस्ट ने वक्फ कानून 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह में हस्तक्षेप की मांग की है. जानें क्या है ट्रस्ट की दलील....
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Waqf Act 2025: वक्फ कानून 2025 को लेकर कई मुस्लिम संगठनो और विपक्षी पार्टियों ने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाई है, लेकिन अब एक हिन्दू ट्रस्ट ने इस नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है. ट्रस्ट का मानना है कि नए वक्फ कानून में मुसलमानों के पहचान को खतरा है.
केरल के एक हिन्दू ऑर्गेनाइजेशन 'श्री नारायण मानव धर्मम ट्रस्ट' ने वक्फ एक्ट 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ट्रस्ट का कहना है कि यह कानून भारत में मुस्लिम समुदाय के वजूद के लिए खतरा बन सकता है. ट्रस्ट ने कहा है, ट्रस्ट इस नए वक्फ कानून के वजह से मुस्लिम समुदाय पर पड़ रहे नाकारात्मक प्रभाव को चुप-चाप बैठ कर नहीं देख सकता है.
वक्फ कानून के खिलाफ और याचिकांए दायर करने पर रोक
ट्रस्ट ने वक्फ कानून 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह में हस्तक्षेप की मांग की है. यहां याचिका वैभव चौधरी के माध्यम से दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के खिलाफ और याचिकांए दायर करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा, "जो लोग कानून को चुनौती देना चाहते हैं, वे हस्तक्षेप याचिकाएं दायर करके मौजूदा याचिकाकर्ताओं की दलीलों में शामिल हो सकते हैं,"
वक्फ पर सरकार का जबरन कब्जा
हस्तक्षेप याचिका में ट्रस्ट ने कहा है कि यह कानून हिन्दुस्तान में वक्फ को पूरी तरह से खत्म कर देता है. इसके अलावा ट्रस्ट का कहना है कि वक्फ कानून मुस्लिम समुदाय पर एक असंवैधानिक 'राज्य द्वारा डिजाइन की गई और थोप दी गई है, जो मुसलमानों के जरिये दिए गए जकात पर सरकार का कब्जा स्थापित करता है.
इस्लाम का आर्थिक आधार वक्फ बोर्ड
केरल के ट्रस्ट का कहना है कि इस कानून के जरिये मुसलमानों को अपनी धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए आर्थिक संसाधनों से महरूम कर दिया जाएगा. ट्रस्ट ने कहा, "वक्फ एक्ट हिन्दुस्तान के मुस्लिम समुदाय के अस्तित्व को खतरे में डालता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड हमेशा से इस्लाम को बनाए रखने के लिए आर्थिक आधार रही है. इस कानून से यह आधार खत्म हो जाएगा."