Jammu and Kashmir News: सांबा जिले के इस इलाके में क्यों लगा नाइट कर्फ्यू
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Jammu and Kashmir News: सांबा जिले के इस इलाके में क्यों लगा नाइट कर्फ्यू

Jammu and Kashmir News: सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ दो किलोमीटर तक के क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवाजाही नहीं होगी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Jammu and Kashmir News: सांबा जिले के इस इलाके में क्यों लगा नाइट कर्फ्यू

Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे दो किलोमीटर के दायरे में रात के समय नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. इसकी जानकारी सांबा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीसी) आयुषी सूदन ने पत्र जारी कर दी.

सांबा डीसी आयुषी सूदन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है कि सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से दो किलोमीटर के दायरे में रात का कर्फ्यू लागू है. अंतरराष्ट्रीय सीमा से दो किलोमीटर के क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति या समूह की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. आदेश 12 अगस्त से तुरंत प्रभाव से लागू है और अगले दो महीने यानी 60 दिनों तक लागू रहेगा. जरूरी आवाजाही की स्थिति में पहचान पत्र (आईडी कार्ड) बीएसएफ या पुलिस को दिखाना अनिवार्य होगा.

आदेश में कहा गया है कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों द्वारा सीमा क्षेत्र में सुचारू कार्यप्रणाली और बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में नापाक गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा से दो किलोमीटर तक के क्षेत्र में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करना अनिवार्य हो गया है.

जिला प्रशासन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्र में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाए, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ का बेहतर नियंत्रण हो सके और भारत की सुरक्षा के प्रति शत्रुतापूर्ण ताकतों के नापाक मंसूबों को विफल किया जा सके.

सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ दो किलोमीटर तक के क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवाजाही नहीं होगी. अगर आवाजाही आवश्यक हो तो लोगों को बीएसएफ या पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे. अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट-आईएएनएस

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