Sambhal Violence: मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने ठुकरा दी 17 आरोपियों की अर्जी
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Sambhal Violence: मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने ठुकरा दी 17 आरोपियों की अर्जी

Sambhal Violence: पिछले साल 19 नवंबर से संभल में तनाव व्याप्त था, जब अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था. ऐसा दावा किया गया था कि उस स्थान पर पहले एक हरिहर मंदिर था. इसी मामले में कोर्ट ने 17 आरोपियों की अर्जी ठुकरा दी है.

Sambhal Violence: मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने ठुकरा दी 17 आरोपियों की अर्जी

Sambhal Violence: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पिछले साल 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में कम से कम 4 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाई और 75 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, और जेल भेज दिया. गिरफ्तार किए गए 17 आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए संभल की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया और जमानत याचिका दायर की, हालांकि, अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. एक शासकीय अधिवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) हरि ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने शुक्रवार को संभल हिंसा मामले में 17 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके पहले बृहस्पतिवार को ऐसी 18 जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं.

अब तक कितने लोगों की खारिज हो चुकी है जमानत याचिका
हरि ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि मामले में अब तक 65 जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, बाकि याचिकाओं पर दूसरे तारीखों पर सुनवाई होनी है. हमने माननीय न्यायालय के समक्ष दलीलें पेश कीं कि 24 नवंबर की घटना में चार निर्दोष लोगों की जान गई है. इन आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की हत्या करने की नीयत से ऐसे साधनों का इस्तेमाल किया, जिसमें पथराव भी शामिल था, गोलीबारी भी की गई.''

आरोपियों पर लगा है गंभीर इल्जाम
सैनी ने कहा, "पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली है. उनके पास से गोलियां और दूसरे सामान भी बरामद किया गया है. ये सभी दलीलें मैंने अदालत में पेश कीं, जिसके आधार पर कल और परसों की सभी जमानत याचिकाएं माननीय अदालत ने खारिज कर दीं." उन्होंने बताया कि इस मामले में जमानत के लिए 87 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें से अब तक 65 याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी हैं और बाकी दूसरे सुनवाई के लिए लंबित हैं. 

संभल में क्यों हुई थी हिंसा
पिछले साल 19 नवंबर से संभल में तनाव व्याप्त था, जब अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था. ऐसा दावा किया गया था कि उस स्थान पर पहले एक हरिहर मंदिर था. दूसरे सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर को विरोध कर रहे स्थानीय लोगों की सुरक्षाकर्मियों से झड़प हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए.

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