भारत में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, हालांकि उसके लिए कुछ नियम. अलग-अलग चुनाव के हिसाब से उम्र भी तय की गई है. लेकिन अगर किसी नेता नाम वोटर लिस्ट में ना हो तो क्या वो फिर भी चुनाव लड़ सकता है?
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Voter List: इसी साल के बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. सभी पार्टियां जिद्दोजहद कर रही हैं. राज्य में SIR की खबरों के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया है, ताकि वो चुनाव ना लड़ पाएं. तेजस्वी और उनकी पार्टी ने इस कदम को साजिश करार दिया है. हालांकि ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी नेता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता? चलिए जानते हैं इसको लेकर कानून क्या कहता है?
भारतीय कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो फिर भी चुनाव लड़ सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें होंगी. रिप्रजेंटेटिव ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 (Representation of the People Act, 1951) के मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है. विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र 25 वर्ष होनी जरूरी है. इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले शख्स के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका नाम उसी क्षेत्र की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, जहां से वो चुनाव लड़ रहा है. बल्कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है लेकिन किसी ना किसी क्षेत्र में उसका नाम निर्वाचन क्षेत्र में होना आवश्यक है.
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर Special Intensive Revision (SIR) कर रहा है. हालांकि इसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग SIR की आड़ में बड़े पैमाने पर लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से हटा रहा है. जबकि चुनाव आयोग ने इस तरह के आरोपों को खारिज किया है. इसी कड़ी के बीच तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि उनका EPIC नंबर डालने पर 'No Records Found' लिखा हुआ आ रहा है. जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि तेजस्वी यादव का नाम सूची में मौजूद है. आयोग का मानना है कि तेजस्वी यादव गलती से पुराना EPIC नंबर दिखा रहे थे, जो सिस्टम में दर्ज नहीं है.
इसके अलावा चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को दो EPIC कार्ड, एक वो जिसका जिक्र तेजस्वी खुद कर रहे हैं, वहीं दूसरी वो जो वास्तविक, पर नोटिस जारी कर दोनों की जानकारी मांगी है. चुनाव आयोग को शक है कि जिसके बारे में तेजस्वी बात कर रहे हैं वो अधिकारिक नहीं थी और इस कार्ड की जांच की जा रही है कि वह असली है या फर्जी.
FAQ:
विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए?
भारत में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए.
क्या-कोई आम आदमी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है?
हां, कोई भी आम नागरिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है. उसके लिए जरूरी है कि वो 35 वर्ष का हो और भारतीय नागरिक हो. लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो. भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी पद पर ना हो.