Prayagraj News: उल्लू टीवी पर कसेगी लगाम! अश्लीलता दिखाने के आरोप, महिला आयोग ने जारी किया समन
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Prayagraj News: उल्लू टीवी पर कसेगी लगाम! अश्लीलता दिखाने के आरोप, महिला आयोग ने जारी किया समन

Prayagraj News: OTT एप उल्लू टीवी के शो हाउस एरेस्ट पर अश्लीलता फैलाने के आरोपों के बीच राज्य महिला आयोग का बड़ा बयान सामने आया है. राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष व भाजपा नेता अपर्णा यादव ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है. 

Prayagraj News: उल्लू टीवी पर कसेगी लगाम! अश्लीलता दिखाने के आरोप, महिला आयोग ने जारी किया समन

Prayagraj News: ओटीटी प्लेटफॉर्म उल्लू ऐप एक बार फिर विवादों में है. इसके नए रियलिटी शो 'हाउस अरेस्ट' पर अश्लील और महिला विरोधी कंटेंट दिखाने के आरोप लगे हैं. इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। शो को होस्ट कर रहे बिग बॉस फेम एजाज खान और उल्लू ऐप के सीईओ विभु अग्रवाल को 9 मई को महिला आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है.

अपर्णा यादव ने जांच के बाद ऐप पर एक्शन की कही बात
हाउस अरेस्ट के जरिए अश्लीलता फैलाने वाले उल्लू एप पर राज्य महिला आयोग ने कार्रवाई की बात कही है. प्रयागराज पहुंची राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि महिलाओं के प्रति अशोभनीय चीजें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. अपर्णा यादव ने कहा कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में आया है, जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर वह जांच और पड़ताल के बाद एप के खिलाफ एक्शन लेगी. उन्होंने कहा कि इसके पहले भी कॉमेडियन इलाहाबादिया ने अश्लीलता और अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिस पर राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की थी. इसी तरह मेरठ में भी प्रोफेसर के खिलाफ भी राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया था. उल्लू टीवी एप के हाउस अरेस्ट शो के जरिए परोसे जा रहे महिलाओं के अश्लील और अशोभनीय शो को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बता दें कि हाउस अरेस्ट शो को एजाज खान होस्ट करते हैं. 

 

हाउस अरेस्ट शो पर अश्लीलता का मामला कैसे सुर्खियों में आया
दरअसल हाउस अरेस्ट शो की कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दर्शकों में आक्रोश हो उठे. लोग एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस कंटेंट को बैन करने की मांग कर रहे हैं. आरोप है कि शो में महिला प्रतिभागियों को अशोभनीय और यौन विषयों पर उकसाया गया है, जिससे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है. 

अगर जांच में सामग्री को अश्लील पाया गया, तो भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. यह मामला ओटीटी कंटेंट की निगरानी और नियमन को लेकर एक बार फिर बहस के केंद्र में आ गया है.

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