Udaipur Files special Screening: कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स की स्पेशस स्क्रीनिंग के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि फिल्म को देखने वाले अपने कमेंट्स लेकर आएं. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Udaipur Files special Screening: दिल्ली हाईकोर्ट ने विवादास्पद फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर फैसला देने से पहले फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग का आदेश दिया था. यह निर्देश बुधवार को तब दिया गया, जब याचिकाकर्ताओं ने फिल्म पर धार्मिक समुदाय को बदनाम करने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया है.
यह फिल्म साल 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या की घटना से प्रेरित बताई जा रही है, और इसकी प्रस्तावित रिलीज़ तारीख 11 जुलाई है. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भारत सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि फिल्म और इसके ट्रेलर में से 40-50 आपत्तिजनक अंश पहले ही हटा दिए गए हैं.
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि फिल्म के इस सेंसरशिप के बाद वाले वर्जन को एक स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए पिटीशनर और उनके वकीलों के लिए कराई जाए. इस स्क्रीनिंग में सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी शामिल होंगे, जो याचिकाकर्ता मौलाना अरशद मदनी (जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष) की तरफ से पेश हुए हैं.
याचिका में यह भी कहा गया है कि फिल्म भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है. साथ ही चेताया गया है कि ग़ैर-निर्णीत मामलों जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण को फिल्म में नाटकीय रूप से पेश करना न्यायालय की अवमानना के दायरे में आ सकता है.
फिल्म के आलोचकों का कहना है कि यह उदयपुर हत्याकांड की वास्तविकता को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है, और दो कट्टरपंथी लोगों की कार्रवाई को एक व्यापक धार्मिक साज़िश की तरह दिखाने की कोशिश करती है.