Batla House Bulldozer action: बटला हाउस में अवैध मकान गिराने को लेकर DDA ने पिछले 26 मई को नोटिस जारी किया था, और 15 दिनों का मोहलत देते हुए, लोगों से मकान खाली करने की बात कही थी. आज नोटिस का आखिरी दिन था. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में आमनतुल्लाह खान ने DDA के इस नोटिस के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर किया था, जिसपर कोर्ट में बहस चल रही है. पूरी जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Batla House News: दिल्ली में भाजपा सरकार आने के बाद से यहां भी बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है. यहां मौजूद मुस्लिम बहुल इलाका बटला हाउस के मुरादी रोड के पास बने मकान को DDA ने अवैध बताते हुए नोटिस चस्पा किया था, और लोगों को मकान खाली करने का आदेश दिया था, साथ ही UP सिचाई विभाग का भी दावा है कि बाटला हाउस के खसरा नंबर 279 पर बने मकान अवैध हैं. क्योंकि ये मकान सिचाई विभाग की 33 एकर जमीन पर कब्जा करके बनई गई है. आज नोटिस का लास्ट डेट था, और बुलडोजर कार्रवाई आज से शुरू होने वाली थी. लेकिन आम आमदमी पार्टी के सांसद ने अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में DDA के इस नोटिस के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी, जिसपर 11 जून यानी आज सुनवाई चल रही है.
अमानतुल्लाह खान के जनहित याचिका के समर्थन में कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने DDA द्वरा दिए गेए नोटिस को जेनेरिक बताते हुए सुनवाई करने की गुजारीश की. वहीं, इस DDA ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि नोटिस जेनेरिक नहीं है. बल्कि नोटिस में 15 दिनों का वक्त दिया गाया था. DDA ने इस मामले को जनहित याचिका के तहत सुने जाने का विरोध किया है, और कहा है कि डेमोलेशन से प्रभावित लोग ही सुनवाई के लिए कोर्ट में आ सकते हैं.
इसके बाद वकील सलमान खुर्शीद ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले को रीट पिटीशन के तौर पर स्वीकार कर उपरी बेंच के सामने लिस्ट किया जाए. बता दें कि DDA द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद प्रभावित लोगों ने दिल्ली HC में याचिका दाखिल की थी. हाई कोर्ट से सुनवाई के बाद कुछ लोगों को राहत भी मिली थी.
गौरतलब है कि बटला हाउस के मुरादी रोड और खसरा नंबर 279 पर बने मकान गैर कानूनी है, और सरकारी जमीन पर बनाई गई है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कोरते हुए DDA को कार्रवाई करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद बटला हाउस में उन घरों पर नोटिस चस्पा कर दी गई थी, और DDA के तरफ से 15 दिनों का मोहलत देते हुए, मकान खाली करने की बात कही गई थी. आज नोटिस का लास्ट डेट 11 जून है, इसी दिन बुलडोजर कार्रवाई होनी थी. लेकिन विधायक अमानतुल्लाह के याचिका पर फिर से सुनवाई हो रही है. अब कोर्ट से फैसला का इंतजार है.