Sambhal News: संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे आदेश को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन घंटे तक सुनवाई चली. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. अगली सुनवाई अगले हफ्ते, तब तक सर्वे पर अंतरिम रोक जारी रहेगी.
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Sambhal News: संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यानी 13 को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट में मंगलवार को करीब तीन घंटे तक सुनवाई चली. इस दौरान दोनों पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं. सभी पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई अगले सप्ताह में होगी. वहीं, हाईकोर्ट का फैसला आने तक सर्वे पर अंतरिम रोक जारी रहेगी.
गौरतलब है कि सिविल कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था, इस दौरान मस्जिद कमेटी ने सर्वे के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, उन्होंने निचली अदालत के सर्वे के आदेश को मनमाना बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले सर्वे पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करने का फैसला किया था. हिंदू पक्ष के साथ ही एएसआई और मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं. हिंदू पक्ष ने मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि यह सदियों पुरानी मस्जिद है.
सिविल कोर्ट ने दिया था सर्वे का आदेश
हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए संभल सिविल कोर्ट ने नवंबर 2024 में जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा था. दंगे और हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत भी हुई थी. मस्जिद कमेटी ने सिविल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सर्वे पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करने का फैसला किया था.
हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने सुरक्षित रख लिया फैसला
मस्जिद कमेटी के वकील सैयद फैजान अहमद नकवी ने बताया कि मंगलवार को सभी को सुनने के बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से यह साफ हो जाएगा कि मस्जिद का सर्वे होगा या नहीं.