सफर में ट्रेन का ट‍िकट गुम होने पर क्‍या करना होगा? भारतीय रेलवे का न‍ियम जानना है जरूरी
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सफर में ट्रेन का ट‍िकट गुम होने पर क्‍या करना होगा? भारतीय रेलवे का न‍ियम जानना है जरूरी

Indian Railways Rules: ट्रेन से सफर करते समय कई यात्रियों को यह चिंता रहती है क‍ि यद‍ि उनका टिकट खो जाए या फट जाए तो क्या उन्हें टीटीई (TTE) ट्रेन से उतार देगा या सफर करने देगा. ऐसे में जानते हैं भारतीय रेलवे का क्या है नियम? 

सफर में ट्रेन का ट‍िकट गुम होने पर क्‍या करना होगा? भारतीय रेलवे का न‍ियम जानना है जरूरी

Indian Railways: हमेशा से ही भारतीय रेलवे की यात्रा को आरामदायक माना गया है. एयर ट्रैवल के बढ़ते चलन के बीच भी लंबी दूरी की यात्रा के ल‍िए लोग ट्रेन से सफर करना ज्‍यादा बेहतर समझते हैं. अपने बड़े नेटवर्क के साथ भारतीय रेलवे देश के करीब हर अहम स्थान और शहर को जोड़ती है. यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने अलावा भारतीय रेलवे देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देती है. ट्रेन से सफर करते समय कई यात्रियों को यह चिंता रहती है क‍ि यद‍ि उनका टिकट खो जाए या फट जाए तो क्या उन्हें टीटीई (TTE) ट्रेन से उतार देगा या सफर करने देगा. ऐसे में जानते हैं भारतीय रेलवे का क्या है नियम?

बिना टिकट यात्रा करना

अगर आप बिना टिकट सफर करते हुए पकड़े जाते हैं तो रेलवे की तरफ से इस पर कार्रवाई की जाती है. इन कार्रवाई में आप पर जुर्माना लगता है. आपको किराये के साथ जुर्माना वाली राश‍ि देनी होती है. पेनाल्‍टी कम से 250 रुपये या टिकट की राशि का दोगुनी हो सकती है. लेक‍िन यद‍ि आप आप जुर्माने की राश‍ि नहीं भर पाते तो टीटीई आपको अगले स्टेशन पर उतार सकता है और रेलवे पुलिस के हवाले कर सकता है.

यात्रा के बीच में टिकट लेना
कभी-कभी यात्री ट्रेन में चढ़ने के बाद टिकट खरीदना चाहते हैं. यह मुमकिन है लेक‍िन यह तब ही हो सकता है जब कोई सीट खाली हो. इसके ल‍िए नॉर्मल किराये के ऊपर एक्‍सट्रा चार्ज लिया जाता है.

ट‍िकट खो गया या फट गया
अगर सफर के दौरान आपका टिकट खो जाता है या फट जाता है तो आपको बिना टिकट वाला यात्री नहीं माना जाएगा. आप टीटीई से डुप्लीकेट टिकट ले सकते हैं. इसे लेने के ल‍िए आपको एक तय राश‍ि चुकानी होगी. इसके अलावा पहचान के लिए वैल‍िड आईडी दिखानी होगी. अगर आपके मोबाइल में ऑनलाइन टिकट मौजूद है तो आपको डुप्लीकेट टिकट की जरूरत नहीं है. आप अपना ई-टिकट अपने मोबाइल पर टीटीई को दिखा सकते हैं और यह मान्‍य होता है.

देर से चलने वाली ट्रेनों के लिए रिफंड
रेलवे के नियमों के अनुसार अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या इससे ज्‍यादा लेट होती है तो आप वापसी का भी क्‍लेम कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए आपको एक टीडीआर (टिकट जमा रसीद) दाखिल करना होता है. ट्रेन के सफर के दौरान किसी भी आपात स्थिति (जैसे चोरी या हमला) में आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं या टीटीई या रेलवे पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

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