12वीं के बाद 'Law' में बनाना है करियर? तो पहले जान लें क्या होता है Lawyer, एडवोकेट और बैरिस्टर में अंतर
Advertisement
trendingNow12746958

12वीं के बाद 'Law' में बनाना है करियर? तो पहले जान लें क्या होता है Lawyer, एडवोकेट और बैरिस्टर में अंतर

Difference Between Lawyer, Advocate and Barrister: क्या आपको पता लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट में क्या अंतर होता है? अगर नहीं तो पढ़ें ये खबर..

12वीं के बाद 'Law' में बनाना है करियर? तो पहले जान लें क्या होता है Lawyer, एडवोकेट और बैरिस्टर में अंतर

Career in Law After 12th: आम जीवन में अक्सर आप सभी एडवोकेट या लॉयर इस शब्द को कई बार सुनते होंगे, लेकिन आपने बैरिस्टर शब्द कम ही सुना होगा. इस शब्द को आपने कुछ फिल्मों में सुना होगा. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर होता है. 

अगर आप 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं और लॉ में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट ये तीनों ही कानूनी पेशे से जुड़े लोग होते हैं, लेकिन इन तीनों के ही काम और ट्रेनिंग अलग-अलग होते हैं. 

ये है दुनिया का सबसे महंगा स्कूल, फीस इतनी की आ जाएगी महंगी मर्सिडीज कार!

1. लॉयर (Lawyer)
लॉयर इस शब्द को आप सभी ने सुना होगा. लॉयर का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो कानून का अध्यन करते हैं. साथ अगर किसी व्यक्ति ने लॉ की पढ़ाई की हो और वह कानूनी क्षेत्र में काम कर रहा हो, तो उसे लॉयर कहा जा सकता है. जैसे अगर किसी ने एलएल.बी (LLB) की डिग्री हासिल की है. चाहे वह अदालत में केस लड़े या न लड़े. अगर किसी ने कानून की पढ़ाई की है तो वह 'लॉयर' कहा जा सकता है. एक लॉयर कानूनी सलाह दे सकता है. किसी मुकदमे की तैयारी, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना और कभी-कभी अदालत में प्रतिनिधित्व करने का काम करता है.  

2. एडवोकेट (Advocate)
एडवोकेट वो होता है जब कोई लॉयर, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लेता है और उसे केस लड़ने की इजाजत मिल जाती है. ऐसे में वह लॉयर से 'एडवोकेट' बन जाता है. देश में एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो. साथ ही जिसे अदालत में पेश होने और मुकदमा लड़ने का अधिकार मिला हो. एडवोकेट के भी कई कैटेरगी होते हैं. जैसे-  सीनियर एडवोकेट और जूनियर एडवोकेट. 

3. बैरिस्टर (Barrister)
बैरिस्टर वह व्यक्ति होता है जो मुख्य रूप से अदालत में मुकदमेबाजी और कानूनी बहस में एक्सपर्ट होता है. बैरिस्टर बनने के लिए आपको एक व्यक्ति को विशेष ट्रेनिंग और योग्यता की आवश्यकता होती है.  बैरिस्टर और लॉयर में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि लॉ की डिग्री भारत के कॉलेजों से हासिल करने पर आप लॉयर बनते हैं. वहीं,  लॉयर की डिग्री इंग्लैंड के कॉलेजों से हासिल करने पर आप बैरिस्टर बनते हैं. 

About the Author
author img
मुस्कान चौरसिया

ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस...और पढ़ें

TAGS

Trending news

;