Vice President Election: संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के अनुसार, उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए जल्द-जल्द चुनाव कराया जाएगा. हालांकि, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संविधान में कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है.
Trending Photos
Vice President Election: उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद से सियासी माहौल गरम है. धनखड़ ने अपने रिजाइन लेटर में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि उन्होंने दबाव में यह फैसला लिया है. वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के सामने अब अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेदारी आ गई है. सूत्रों के मुताबिक, नए उपराष्ट्रपति की तलाश शुरू हो गई है और जल्द ही चुनावी प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी. जब तक देश को नया उपराष्ट्रपति नहीं मिलता, राज्यसभा के सभापति का पदभार, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ही संभालेंगे.
संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन धनखड़ के इस्तीफे से सदन को निर्वाध रूप से चलाना बड़ा कठिन हो गया. माना जा रहा है कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के मॉनसून सत्र में आयोजित कराया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो झारखंड के सभी सांसद नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे. बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं. झारखंड से दोनों सदनों में कुल 20 सांसद हैं. इनमें से लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 06 सदस्य हैं.
ये भी पढ़ें- धनखड़ के इस्तीफे के बाद क्या बिहार से होगा अगला उपराष्ट्रपति? इन नामों की चर्चा तेज
लोकसभा के कुल 14 में से सत्तापक्ष यानी एनडीए के पास 09 सांसद हैं. वहीं 05 सदस्य विपक्ष के पास हैं. मतलब साफ है कि लोकसभा में एनडीए का पलड़ा भारी है. लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है. राज्यसभा में झारखंड से कुल 06 सदस्य हैं. जिनमें एनडीए और विपक्षी गठबंधन INDIA के बराबर-बराबर सदस्य हैं. झारखंड से राज्यसभा में जेएमएम के तीन और बीजेपी के तीन सदस्य हैं. जेएमएम ने शिबू सोरेन, महुआ मांझी और सरफराज अहमद को उच्च सदन भेज रखा है. वहीं बीजेपी से दीपक प्रकाश, आदित्य साहू और प्रदीप कुमार वर्मा राज्यसभा के सदस्य हैं.