MP के इस जिले में तीन स्मारक रेड फ्लाई जोन घोषित, बिना अनुमति नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन
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MP के इस जिले में तीन स्मारक रेड फ्लाई जोन घोषित, बिना अनुमति नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन


Raisen Red Zone: मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के सांची स्तूप, भीमबेटका तथा भोजपुर शिव मंदिर को रेड फ्लाई जोन घोषित किया गया है. अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, इन संवेदनशील जगहों पर बिना की किसी उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के ड्रोन संचालन प्रतिबंदित किया गया है. 

 

मध्य प्रदेश का jरायसेन जिला अब रेड फ्लाई जोन घोषित
मध्य प्रदेश का jरायसेन जिला अब रेड फ्लाई जोन घोषित

MP No Fly Zone: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले कि एतिहासिक और पर्यटन स्थलों को प्रशासन की तरफ से रेड फ्लाई जोन घोषित किया गया है. इन जगहों में सांची का बौद्ध स्तूप, भीमबेटका और भोजपुर मंदिर शामिल बताए जा रहे हैं. यह कदम रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के आदेश पर उठाया गया है. वहीं पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपर कलेक्टर स्वेता पवार ने आदेश जारी कर दिया है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है. 

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, सांची का बौद्ध स्तूप, भीमबेटका और भोजपुर शिव मंदिर पर बिना उपखंड मजिस्ट्रेट या अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा. इसके साथ ही इन जगहों पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करने पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे इन पर्यटन स्थलों पर कानून व्यवस्था और ऐतिहासिक महत्व की सुरक्षा बनी रहे. 
 

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सांची स्तूप, भीमबेटका तथा भोजपुर शिव मंदिर रेड फ्लाई जोन घोषित

जनता के हित में फैसला
आपको बता दें कि यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 और ड्रोन अधिनियम 2021 के तहत लिया गया है. इसको लेकर जिला प्रशासन का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से जनता के हित में लिया गया है, ताकि इन ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. यदि कोई व्यक्ति जांच के दौरान इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है, कि वे नियमों का पालन करें और इन स्थलों की सुरक्षा में सहयोग करें.

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