Mahtari Vandan Yojana Update: छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना से वंचित महिलाओं के लिए फिर से फार्म भरने की प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू होगी, जिससे पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकेगी.
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Mahtari Vandan Yojana Registration: छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. महतारी वंदन योजना से वंचित रह गई महिलाएं अब इसका लाभ ले सकेंगी. 15 अगस्त से एक बार फिर से इस योजना के लिए फार्म भरे जाएंगे और इसकी शुरुआत बस्तर जिले से होगी. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें घरेलू जरूरतों में मदद मिल सके.
मिली जानकारी के अनुसार, बस्तर संभाग के नियद नेल्ला नार योजना से जुड़े गांवों की छूटी हुई महिलाओं को भी अब इस योजना में शामिल किया जाएगा. आवेदन की प्रक्रिया 15 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी. इसके बाद 15 सितंबर तक सेक्टर से लेकर जिला स्तर पर आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा, ताकि पात्रता तय होने के बाद लाभ जल्द से जल्द मिल सके.
जानें पूरी क्या है प्रक्रिया ?
महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक पीएस एल्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 23 जुलाई को विभागीय समीक्षा बैठक में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे. सत्यापन के बाद 16 से 25 सितंबर तक सभी आवेदनों को वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि इस बार कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित नहीं रहेगी.
जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
1. महतारी वंदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जाएं
2. पंजीकरण/Registration वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें.
3. यहां पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईपीआईसी (वोटर आईडी) नंबर आदि भरें.
4. पति का नाम, जन्मतिथि व अन्य पूछी गई जानकारी दर्ज करें.
5. आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
6. सभी जानकारियां भरने के बाद सबमिट करें.
7. इसके बाद विभाग की तरफ से फॉर्म व दस्तावेजों का सत्यापन करेगा.
8. पात्र पाए जाने पर आपका नाम लाभार्थी सूची में जारी कर दिया जाएगा, इसके बाद पोर्टल पर स्टेटस चेक कर सकते हैं.
क्या-क्या जरूरी दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. निवास प्रमाण (राज्य/स्थानीय)
3. विवाह प्रमाण पत्र/सम्बंधित प्रमाण
4. बैंक पासबुक/खाता विवरण (DBT के लिए)
5. वोटर आईडी (EPIC)
6. पासपोर्ट फोटो (हालिया)
क्या - क्या पात्रता जरूरी?
1. आवेदन वर्ष की 1 जनवरी को आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो.
2. विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी पात्र हैं.
(रिपोर्टः सत्य प्रकाश/ रायपुर)
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