Noida Authority: नोएडा में अवैध निर्माण करना भारी पड़ गया है. नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे 50 से ज्यादा अवैध आवासीय सोसायटियों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है. पढ़िए पूरी खबर
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Noida News: नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे बसी हुई 50 से ज्यादा अवैध आवासीय सोसाइटियों को गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं. इस संबंध में 39 डेवेलपर्स (Developers) को नोटिस भेजा गया है और एक सप्ताह के अंदर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है. अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्राधिकरण खुद अवैध निर्माण को गिरा देगा. ये कॉलोनियां महर्षि आश्रम की जमीन पर बसाई जा रही हैं जहां 2018 से अवैध निर्माण चल रहा है.
2018 से हो रहा था अवैध निर्माण
सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे प्राधिकरण की अधिसूचित और अर्जित भूमि पर डेवलपर्स द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है. कई अवैध कालोनी चर्चित महर्षि आश्रम की भूमि पर बसाई जा रही है. 2018 से वहां अवैध निर्माण हो रहा है. उसके अंदर एक नया शहर बस गया है. अथॉरिटी ने बसाई जा रही 50 से ज्यादा रेजिडेंशियल सोसायटी को अवैध घोषित कर मकानों पर नोटिस चस्पा किए हैं. 39 डवलपर्स को नोटिस जारी कर निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के अंदर अवैध निर्माण को खुद ही गिरा लें, अन्यथा प्राधिकरण कार्रवाई करेगा. इसके खर्च की भरपाई डेवेलपर्स से की जाएगी.
अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने अधीनस्थों से इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की. प्राधिकरण अधिकारियों ने इन्हें अवैध घोषित कर बड़ी कार्रवाई की है. निर्माण साइट पर नोटिस चस्पा करने के लिए वर्क सर्किल 8 वरिष्ठ प्रबंधक सतेंद्र गिरी व भूलेख विभाग डिप्टी कलेक्टर शशि त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ टीम पहुंची. इस दौरान कार्रवाई के विरोध में एकत्र डेवलपर्स ने करीब तीन घंटे तक निर्माणाधीन साइट पर हाइ वोल्टेज ड्रामा हुआ, लेकिन मौजूद पुलिस बल के आगे उनकी एक न चली.
अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा
अथॉरिटी की टीम ने मौके पर पहुंचकर 39 डेवलपर की निर्माणाधीन साइट पर काम रुकवाया, उन्हें नामजद कर बिल्डिंगों पर अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा किया, जिसमें लिखा कि एक सप्ताह में अवैध निर्माण खुद ध्वस्त कर प्रत्यावेदन कार्यालय में जमा करे अन्यथा अवैध निर्माण को प्राधिकरण सील कर ध्वस्त कराएगा. प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि सलारपुर खादर पुलिस चौकी के पीछे अधिसूचित भूमि पर किसी प्रकार की खरीद-फरोख्त न करें, क्योंकि यह भूमि अवैध रूप से अतिक्रमित है. संबंधित खसरा संख्या 723, 724, 727 से लेकर 739 तक और 745 से 753 तक हैं. अगर आप ऐसी जमीन में निवेश करेंगे तो आपको धन की हानि हो सकती है.