हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर शिखर धवन को दी बड़ी राहत, जानिए क्या है पूरा मामला
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हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर शिखर धवन को दी बड़ी राहत, जानिए क्या है पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने शिखर धवन को एक मामले में बड़ी राहत दी है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कंपनी पर अपने प्रोडक्ट्स के प्रचार में क्रिकेटर शिखर धवन की फोटो का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी.

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर शिखर धवन को दी बड़ी राहत, जानिए क्या है पूरा मामला

Shikhar Dhawan: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन को एक मामले में बड़ी राहत दी है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कंपनी पर अपने प्रोडक्ट्स के प्रचार में क्रिकेटर शिखर धवन की फोटो का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी. धवन ने याचिका दायर की थी कि डीबी डिक्सन बैटरी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी उनके फोटो का इस्तेमाल कर रही है, जिसपर अब कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने धवन की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया. पूर्व क्रिकेट की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि डीबी डिक्सन बैटरी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी धवन के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद अपने प्रोडक्ट्स के प्रचार के लिए उनकी फोटो का इस्तेमाल कर रही है. इसमें क्रिकेटर और 'सीलबंद लेड एसिड बैटरियों' की आपूर्तिकर्ता कंपनी के बीच विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति करने का आग्रह किया गया है.

जस्टिस प्रसाद ने जारी किया नोटिस

जस्टिस प्रसाद ने धवन की याचिका पर डिफेंडेंट को नोटिस जारी किया. इस नोटिस में कहा गया, 'डिफेंडेंट को नोटिस जारी करें... डिफेंडेंट को निर्देश दिया जाता है कि वह सुनवाई की अगली तारीख तक अपने प्रोडक्ट्स के विज्ञापन में याचिकाकर्ता की तस्वीर का इस्तेमाल न करे. मामले को 18 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें.'

कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ खत्म लेकिन...

शिखर धवन की ओर से पेश वकील रिजवान ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने पिछले साल अगस्त में कंपनी के साथ प्रचार कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन कंपनी द्वारा बकाया राशि का बड़ा हिस्सा नहीं देने पर इसे नवंबर में खत्म कर दिया गया था. रिजवान ने कहा कि कांटेक्ट खत्म किए जाने के बावजूद कंपनी ने धवन की तस्वीर का इस्तेमाल करना जारी रखा.

एजेंसी इनपुट के साथ

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